Article 370: Judgment reserved 
समाचार

अनुच्छेद 370 मामले में 16 दिन की लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

अगस्त 2019 में केंद्र सरकार के उस कदम की कानूनी वैधता से संबंधित मामले में सुनवाई का आज 16वां और अंतिम दिन था, जिसके परिणामस्वरूप जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा रद्द कर दिया गया था।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अनुच्छेद 370 मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को पहले दिए गए विशेष दर्जे को रद्द करने के केंद्र सरकार के 2019 के कदम को चुनौती दी गई है। [संविधान के अनुच्छेद 370 के संदर्भ में]

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत की संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने आज शाम विभिन्न याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद कहा, "फैसला सुरक्षित रखा गया है। हम सभी वकीलों को धन्यवाद देते हैं।"

मंगलवार को मामले में अंतिम सुनवाई का 16वां और अंतिम दिन था।

जस्टिस कौल की पीठ पर आखिरी दिन 24 दिसंबर को है और सुप्रीम कोर्ट का शीतकालीन अवकाश 18 दिसंबर (सोमवार) से शुरू हो रहा है, ऐसे में मामले में फैसला 15 दिसंबर (शुक्रवार) तक आने की उम्मीद की जा सकती है।

आज की सुनवाई की मुख्य बातें

आज की सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ज़फ़र शाह ने तर्क दिया कि 1950 में, संविधान के अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू और कश्मीर को स्वायत्तता का एक महासागर उपलब्ध था।

तब न्यायमूर्ति खन्ना को यह टिप्पणी करने के लिए प्रेरित किया गया कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में घोषणा की गई है कि इसे "भारत के लोगों" द्वारा अपनाया जा रहा है, जिसमें जम्मू और कश्मीर के लोग भी शामिल हैं।

शाह ने तब कहा कि दो संविधान रखने की प्रथा, जैसा कि पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर (J&K) में था, असामान्य नहीं थी।

"कोई नहीं कह सकता कि अनुच्छेद 32 की याचिका दायर करना अलगाववादी एजेंडा है": सीजेआई

विशेष रूप से, पीठ ने कल इस मामले में याचिकाकर्ताओं में से एक, लोकसभा सदस्य अकबर लोन को भारत के संविधान के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ लेने के लिए कहा था।

इसके अलावा, उनसे यह बताने के लिए कहा गया कि जम्मू-कश्मीर भारत संघ का अभिन्न अंग है।

सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने आरोप लगाया था कि लोन ने कई विवादास्पद बयान दिए हैं।

आज की सुनवाई में, एसजी ने कहा कि लोन के ऐसे और भी बयान सामने आए हैं।

एसजी ने कहा, "अगला बयान देखें; आतंकवादी हमले के दौरान सुरक्षा बल भी मारे जाते हैं लेकिन सहानुभूति केवल आतंकवादियों और पीड़ितों के लिए होती है।"

वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने एसजी के दावों पर कड़ी आपत्ति जताई।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Supreme Court reserves verdict in Article 370 case after 16-day long hearing