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सुप्रीम कोर्ट ने केरल के विधायक एंटनी राजू के खिलाफ सबूतों से छेड़छाड़ का मामला बहाल किया

जुलाई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने राजू के खिलाफ शुरू की गई नई कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अंडरवियर सबूतों से छेड़छाड़ मामले में केरल के पूर्व मंत्री एंटनी राजू के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही बहाल कर दी। (एंटनी राजू बनाम केरल राज्य और अन्य)

न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार और न्यायमूर्ति संजय करोल की खंडपीठ ने निचली अदालत को एक वर्ष के भीतर कार्यवाही पूरी करने को कहा।

Justice CT Ravikumar and Justice Sanjay Karol

यह फैसला केरल के विधायक द्वारा कुख्यात अंडरवियर सबूत छेड़छाड़ मामले में उनके खिलाफ नई आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के खिलाफ दायर याचिका पर आया है।

सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में केरल सरकार द्वारा अपना जवाब दाखिल न करने पर आपत्ति जताई थी। जुलाई 2023 में कोर्ट ने उनके खिलाफ शुरू की गई नई कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।

राजू जनाधिपत्य केरल कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, जो केरल में सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) गठबंधन का हिस्सा है। पिछले साल कैबिनेट फेरबदल तक वे केरल के परिवहन मंत्री भी थे।

राजू के खिलाफ मामला करीब 33 साल पहले हुई एक घटना से जुड़ा है, जब उन्होंने अभी तक गंभीर राजनीति में कदम नहीं रखा था और एक युवा वकील थे।

एंड्रयू साल्वाटोर सेरवेली नाम के एक ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति को तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर अपने अंडरवियर में 61.5 ग्राम चरस की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। राजू ने पहले ट्रायल कोर्ट में सेरवेली का प्रतिनिधित्व किया, जिसने अंततः ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति को दोषी ठहराया और 10 साल की कैद की सजा सुनाई।

हालांकि, इस मामले ने तब एक अजीब मोड़ ले लिया जब यह सेरवेली की अपील पर उच्च न्यायालय पहुंचा।

जिस अंडरवियर में कथित तौर पर ड्रग्स की तस्करी की गई थी, वह इस स्तर पर सेरवेली के लिए बहुत छोटा पाया गया। इस कारण से उन्हें मामले से बरी कर दिया गया।

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Supreme Court restores evidence tampering case against Kerala MLA Antony Raju