Tamil Nadu Governer R Ravi , Tamil Nadu and Supreme Court 
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अत्यंत चिंता का विषय: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य बिल पर कार्रवाई नही करने के लिए राज्यपाल के खिलाफ याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

कोर्ट ने इस मामले में अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से भी मदद मांगी।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि द्वारा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित 12 विधेयकों को मंजूरी देने से इनकार करने पर आपत्ति जताई।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि तमिलनाडु राज्य द्वारा उठाए गए मुद्दे बहुत चिंता का विषय हैं, और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करने के लिए आगे बढ़े।

कोर्ट ने आदेश दिया, "उठाए गए मुद्दे बेहद चिंता का विषय हैं. सारणीबद्ध बयानों से, ऐसा प्रतीत होता है कि अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को सौंपे गए लगभग 12 विधेयकों पर कोई आगे की कार्रवाई नहीं हुई है और मंजूरी देने, समय से पहले रिहाई और लोक सेवा आयोग की नियुक्ति के प्रस्ताव के संबंध में अन्य मामले लंबित हैं। हम गृह मंत्रालय के सचिव द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए भारत संघ को नोटिस जारी करते हैं।"

कोर्ट ने इस मामले में अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल से भी मदद मांगी।

अदालत राज्य सरकार की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि राज्यपाल लोक सेवकों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी और विभिन्न कैदियों की समय से पहले रिहाई से संबंधित फाइलों को दबाए बैठे हैं।

वकील सबरीश सुब्रमण्यन के माध्यम से दायर याचिका में, राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि वह राज्यपाल को निर्दिष्ट समयसीमा के भीतर इसका निपटान करने का निर्देश दे।

इसके अलावा, सरकारिया आयोग की सिफारिशों का हवाला देते हुए, सरकार ने विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति देने के लिए राज्यपालों के लिए समय सीमा के संबंध में दिशानिर्देश जारी करने की मांग की।

याचिका में कहा गया है कि राज्यपाल अपनी निष्क्रियता से पूरे प्रशासन को ठप्प कर रहे हैं और राज्य प्रशासन के साथ सहयोग न करके प्रतिकूल रवैया पैदा कर रहे हैं।

याचिका में कहा गया है, "राज्यपाल की निष्क्रियता ने राज्य के संवैधानिक प्रमुख और राज्य की निर्वाचित सरकार के बीच संवैधानिक गतिरोध पैदा कर दिया है। अपने संवैधानिक कार्यों पर कार्रवाई न करके, माननीय राज्यपाल नागरिकों के जनादेश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।"

आज सुनवाई के दौरान, राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राज्यपालों द्वारा विधेयकों पर कार्रवाई करने से इनकार करने की यह प्रवृत्ति अब देश के कई राज्यों में दिखाई दे रही है।

उन्होंने कहा, ''यह कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैलने वाली बीमारी है।''

सीजेआई ने तब कहा कि अदालत नोटिस जारी करेगी और मामले को बाद के लिए रखेगी क्योंकि एजी और एसजी की सहायता की आवश्यकता होगी।

सीजेआई ने पूछा, "कृपया एजी या एसजी को यहां रहने दें। हम नोटिस जारी कर सकते हैं और इसे बाद में रख सकते हैं। बिल कब पारित हुए थे।"इसके बाद न्यायालय ने राज्यपाल के समक्ष लंबित विधेयकों की श्रेणियां दर्ज कीं:

- सबसे पहले, ऐसे मामले जहां 2020 और 2023 के बीच विधान सभा द्वारा विधेयक पारित किए गए थे, वे राज्य के राज्यपाल के पास लंबित हैं, हालांकि उन्हें जनवरी 2023 से 28 अप्रैल, 2023 तक राज्यपाल की सहमति के लिए प्रस्तुत किया गया था।

- दूसरी फाइल में लोक सेवकों के नैतिक पतन से जुड़े विभिन्न अपराधों के अभियोजन की मंजूरी के लिए अप्रैल 2022 से मई 2023 तक राज्यपाल को भेजी गई 4 फाइलें शामिल हैं।

- तीसरी श्रेणी 24 अगस्त, 2022 से जून 2023 के बीच राज्यपाल को सौंपी गई कैदियों की समयपूर्व रिहाई की लगभग 54 फाइलें और तमिलनाडु लोक सेवा आयोग की नियुक्ति के लिए भेजे गए प्रस्ताव हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि टीएमपीएससी कुल 14 सदस्यों में से 4 सदस्यों की शक्ति के साथ कार्य कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप शासित पदों द्वारा सेवाओं का अव्यवस्था हो रही है।

कोर्ट ने नोटिस जारी किया और मामले को 20 नवंबर को आगे के विचार के लिए सूचीबद्ध किया।

सिंघवी के अलावा, वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी और पी विल्सन भी तमिलनाडु की ओर से पेश हुए।

राज्यपाल रवि और तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के बीच संबंध पिछले कुछ समय से तनावपूर्ण रहे हैं।

जनवरी में, राज्यपाल को राष्ट्रगान बजने से पहले विधानसभा से बाहर निकलते देखा गया था, क्योंकि मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए भाषण के कुछ हिस्सों को छोड़े जाने पर आपत्ति जताई थी।

राज्य के राज्यपालों और सरकारों के बीच खींचतान के कारण पिछले कुछ महीनों में सुप्रीम कोर्ट में लगातार मुकदमेबाजी देखी गई है।

पंजाब और केरल की इसी तरह की याचिकाएं भी शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित हैं।

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