KKSSR Ramachandran and Supreme Court Twitter
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सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले को बहाल के लिए मद्रास HC द्वारा उद्धृत स्व:संज्ञान शक्तियो पर रिपोर्ट मांगी

मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश तमिलनाडु के छह मौजूदा और पूर्व मंत्रियो के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलो को बहाल करने के लिए स्व: संज्ञान संशोधन आदेश जारी करने को लेकर सुर्खियो में रहे थे

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मद्रास हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से इस बारे में रिपोर्ट मांगी कि हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री केकेएसएसआर रामचंद्रन के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले को बहाल करने के लिए अपनी स्वत: संज्ञान कार्यवाही कैसे की। [Thiru KKSSR Ramachandran vs. State Rep by Additional Superintendent of Police and ors].

न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को पांच फरवरी तक मामला दर्ज करने को कहा है।

रिपोर्ट में एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति आनंद वेंकटेश के अधिकार क्षेत्र को निर्दिष्ट किया गया है, जिन्होंने केकेएसएसआर रामचंद्रन सहित छह मौजूदा और पूर्व तमिलनाडु मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों को बहाल करने के लिए स्वत: संज्ञान लेते हुए कई संशोधन आदेश पारित किए थे.

शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल से यह स्पष्ट करने को भी कहा कि क्या स्वत : संज्ञान लेने से पहले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की पूर्व अनुमति ली गई थी.

Justice Hrishikesh Roy and Justice Prashant Kumar Mishra

यह मुद्दा तब उठा जब पिछले साल अगस्त में मद्रास उच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति के मामलों में तमिलनाडु के दो मंत्रियों को आरोप मुक्त करने के विशेष अदालत के आदेश के औचित्य पर सवाल उठाने के लिए स्वत: संज्ञान लेते हुए पुनरीक्षण की कार्यवाही शुरू की।

न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने आरोपी मंत्रियों राजस्व एवं आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री केकेएसएसआर रामचंद्रन और मानव संसाधन प्रबंधन मंत्री थंगम थेनारासु को नोटिस जारी किया।

दोनों मंत्रियों को क्रमशः जुलाई 2023 और दिसंबर 2022 में आय से अधिक संपत्ति के मामलों से छुट्टी दे दी गई थी।

रामचंद्रन और उनकी पत्नी ने बाद में न्यायमूर्ति वेंकटेश के आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील दायर की।

इस बीच, सितंबर 2023 में, न्यायमूर्ति वेंकटेश को चेन्नई की प्रमुख पीठ से उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ में स्थानांतरित कर दिया गया

शीर्ष अदालत के समक्ष रामचंद्रन और उनकी पत्नी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, एन आर इलंगो, सिद्धार्थ लूथरा और रविंद्र श्रीवास्तव तथा अधिवक्ता जी मारिपन और विवेक सिंह पेश हुए।

सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी निदेशालय (डीवीएसी) ने शुरुआत में रामचंद्रन, उनकी पत्नी और मंत्री के एक मित्र के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत 20 दिसंबर 2011 को मामला दर्ज किया था। डीवीएसी ने दावा किया कि एक अप्रैल 2006 से 31 मार्च 2010 के बीच उनके पास आय के ज्ञात स्रोतों से 44.59 लाख रुपये से अधिक राशि उनके कब्जे में थी।

डीवीएसी ने 14 फरवरी, 2012 को थेन्नारासु और उनकी पत्नी टी मणिमेगालाई के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। एक आरोपपत्र भी दायर किया गया था जिसमें दावा किया गया था कि दंपति के पास 15 मई, 2006 और 31 मार्च, 2010 के बीच आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक 74.58 लाख रुपये थे।

हालांकि, पिछले साल जुलाई में सत्र न्यायाधीश वी थिलाहम ने डीवीएसी द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था और एजेंसी के अचानक हृदय परिवर्तन को स्वीकार करते हुए कहा था कि मंत्री के परिवार के पास केवल 1.49 लाख रुपये की अतिरिक्त बचत थी और 44.59 लाख रुपये की आय से अधिक संपत्ति नहीं थी। 

12 दिसंबर, 2022 को प्रधान सत्र न्यायाधीश एम क्रिस्टोफर ने डीवीएसी द्वारा दायर एक और क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और थेन्नारासु और उनकी पत्नी को उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले से बरी कर दिया।

इसके बाद, न्यायमूर्ति वेंकटेश ने स्वत : संज्ञान लेते हुए पुनरीक्षण आदेश पारित किया और कहा कि विशेष अदालत का रुख ''पहली नजर में गैरकानूनी'' है और उसे बिना कोई कारण बताए आरोपियों को आरोपमुक्त करने का कोई अधिकार नहीं है।

उन्होंने कहा कि विशेष अदालत आरोप मुक्त करने के आदेश में एक स्वतंत्र तर्क देने में विफल रही है और "सचमुच आंखों पर पट्टी बांधकर महिला न्याय की भूमिका निभा रही है ।

इसलिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने आरोपियों की आरोपमुक्ति को रद्द कर दिया और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों को बहाल कर दिया। इस पर अब सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल उठाया गया है।

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Supreme Court seeks report on suo motu powers cited by Madras High Court to restore corruption case against Minister