Supreme Court, POCSO ACT  
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सुप्रीम कोर्ट ने देखते हुए कि यौन संबंध सहमति से हुआ और पीड़िता ने आरोपी से विवाह कर लिया, POCSO के तहत सज़ा को रद्द कर दिया

कोर्ट ने कहा कि सज़ा को बरकरार रखने से परिवार की शांति भंग होगी और पत्नी और बच्चे को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक आदमी को प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेस एक्ट (POCSO एक्ट) के तहत मिली सज़ा को यह देखते हुए रद्द कर दिया कि उसने पीड़िता से शादी कर ली थी, उसके साथ उसका एक बच्चा भी है और दोनों शांति से पारिवारिक जीवन जी रहे हैं।

जस्टिस दीपांकर दत्ता और ए.जी. मसीह की बेंच ने कहा कि आरोपी और सर्वाइवर के बीच रिश्ता आपसी सहमति से था और यह अपराध लालच के बजाय प्यार की वजह से हुआ था।

कोर्ट ने कहा, "POCSO एक्ट के तहत अपीलकर्ता द्वारा किए गए अपराध पर विचार करते हुए, हमने पाया है कि यह अपराध वासना का नहीं बल्कि प्यार का नतीजा था। अपराध की शिकार लड़की ने खुद अपीलकर्ता के साथ एक शांतिपूर्ण और स्थिर पारिवारिक जीवन जीने की इच्छा जताई है, जिस पर वह निर्भर है, और वह नहीं चाहती कि अपीलकर्ता के माथे पर अपराधी होने का दाग लगे।"

Justice Dipankar Datta and Justice Augustine George Masih

कोर्ट एक ऐसे आदमी की अपील सुन रहा था जिसे इंडियन पीनल कोड की धारा 366 और POCSO एक्ट की धारा 6 के तहत एक नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने और उसका सेक्शुअल असॉल्ट करने के लिए दोषी ठहराया गया था।

उसे क्रमशः पांच और दस साल की कड़ी कैद की सज़ा सुनाई गई थी। मद्रास हाईकोर्ट ने सितंबर 2021 में उसकी सज़ा को बरकरार रखा था, जिसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।

हाईकोर्ट में केस चलने के दौरान, आरोपी और पीड़िता ने मई 2021 में शादी कर ली थी।

जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो उसने तमिलनाडु स्टेट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी (TNSLSA) को पीड़िता का हालचाल जानने का निर्देश दिया, जो तब तक आरोपी की पत्नी बन चुकी थी।

TNSLSA ने एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें बताया गया कि कपल खुशी-खुशी शादीशुदा ज़िंदगी जी रहे हैं और उन्हें एक साल से कम उम्र का एक बेटा भी हुआ है। पत्नी ने कोर्ट में एक एफिडेविट भी दायर किया जिसमें उसने अपने पति के साथ शांति से रहने की इच्छा जताई, यह कहते हुए कि वह उस पर निर्भर है और आपराधिक कार्यवाही की छाया से मुक्त होकर एक सामान्य पारिवारिक जीवन जीना चाहती है।

आरोपी ने कोर्ट से आर्टिकल 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सज़ा और कनविक्शन को रद्द करने की अपील की, यह तर्क देते हुए कि आपराधिक कार्यवाही जारी रहने से शादी टूट जाएगी और उनके परिवार को नुकसान होगा।

बेंच ने पीड़िता के पिता से बात की, जो मूल शिकायतकर्ता थे। उन्होंने आपराधिक मामला खत्म करने पर कोई आपत्ति नहीं जताई।

इसके बाद कोर्ट ने जांच की कि क्या POCSO एक्ट के तहत गंभीर अपराध का दोषी पाए जाने के बावजूद कनविक्शन को रद्द किया जा सकता है।

कोर्ट ने कहा कि हालांकि अपराध पूरे समाज के खिलाफ होते हैं, लेकिन आपराधिक कानून लागू करते समय व्यक्तिगत मामलों की असलियत को भी ध्यान में रखना चाहिए।

बेंच ने कहा, “हम इस बात से वाकिफ हैं कि अपराध सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे समाज के खिलाफ होता है। जब कोई अपराध होता है, तो यह समाज की सामूहिक चेतना को ठेस पहुंचाता है... हालांकि, ऐसे कानून का प्रशासन व्यावहारिक वास्तविकताओं से अलग नहीं है।”

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Supreme Court sets aside POCSO conviction after noting sex was consensual, survivor married accused