Allahabad HC, Supreme Court  
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सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद HC की उस टिप्पणी पर रोक लगा दी जिसमे कहा गया कि नाबालिग के स्तनों को पकड़ना बलात्कार का प्रयास नही

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा आदेश पारित करने में दिखाई गई असंवेदनशीलता से दुखी है।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस विवादास्पद आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें कहा गया था कि किसी बच्ची के स्तनों को पकड़ना, उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ना और उसे पुलिया के नीचे खींचने का प्रयास करना बलात्कार या बलात्कार के प्रयास का अपराध नहीं है।  [In Re: Order dated 17.03.2025 passed by the High Court of Judicature at Allahabad in Criminal Revision No. 1449/2024 and Ancillary Issues].

शीर्ष अदालत द्वारा शुरू किए गए एक स्वप्रेरणा मामले में न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने यह स्थगन आदेश पारित किया। यह निर्णय 'वी द वूमन ऑफ इंडिया' नामक संगठन द्वारा न्यायालय के संज्ञान में लाया गया था।

शीर्ष अदालत ने कहा कि यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की ओर से संवेदनशीलता की कमी को दर्शाता है, जिन्होंने इसे पारित किया था और यह कोई तात्कालिक आदेश नहीं था।

इसलिए, शीर्ष अदालत ने विवादास्पद टिप्पणियों पर रोक लगा दी।

न्यायालय ने आदेश दिया, "हमें यह कहते हुए बहुत कष्ट हो रहा है कि यह निर्णय लेखक की ओर से संवेदनशीलता की कमी को दर्शाता है। यह (उच्च न्यायालय का आदेश) तत्काल नहीं था और इसे सुरक्षित रखने के चार महीने बाद सुनाया गया। इस प्रकार, इसमें विवेक का प्रयोग किया गया। हम आमतौर पर इस स्तर पर स्थगन देने में हिचकिचाते हैं। लेकिन चूंकि अनुच्छेद 21, 24 और 26 में की गई टिप्पणियां कानून के सिद्धांतों से अनभिज्ञ हैं और अमानवीय दृष्टिकोण को दर्शाती हैं, इसलिए हम उक्त अनुच्छेदों में की गई टिप्पणियों पर रोक लगाते हैं।"

Justice BR Gavai, Justice AG Masih

दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस बेला त्रिवेदी और प्रसन्ना बी वराले की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 24 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार कर दिया था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 मार्च को समन आदेश में संशोधन करते हुए विवादास्पद टिप्पणियां की थीं।

हाईकोर्ट ने दो आरोपियों के खिलाफ आरोपों में बदलाव किया था, जिन्हें मूल रूप से धारा 376 आईपीसी (बलात्कार) और धारा 18 (यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 18 (अपराध करने के प्रयास के लिए दंड) के तहत सुनवाई के लिए बुलाया गया था।

हाईकोर्ट ने इसके बजाय निर्देश दिया कि आरोपियों पर धारा 354-बी आईपीसी (नंगा करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) के कमतर आरोप के साथ-साथ POCSO अधिनियम की धारा 9/10 (गंभीर यौन हमला) के तहत मुकदमा चलाया जाए।

ऐसा करते हुए, न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा ने कहा,

"...आरोपी पवन और आकाश के खिलाफ आरोप यह है कि उन्होंने पीड़िता के स्तनों को पकड़ा और आकाश ने पीड़िता के निचले वस्त्र को नीचे करने की कोशिश की और इस उद्देश्य के लिए उन्होंने उसके निचले वस्त्र की डोरी तोड़ दी और उसे पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश की, लेकिन गवाहों के हस्तक्षेप के कारण वे पीड़िता को छोड़कर घटनास्थल से भाग गए। यह तथ्य यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है कि आरोपियों ने पीड़िता के साथ बलात्कार करने का निश्चय किया था, क्योंकि इन तथ्यों के अलावा, पीड़िता के साथ बलात्कार करने की उनकी कथित इच्छा को आगे बढ़ाने के लिए उनके द्वारा किया गया कोई अन्य कार्य नहीं है।"

Justice Ram Manohar Narayan Mishra

अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी पवन और आकाश ने कथित तौर पर 11 वर्षीय पीड़िता के स्तनों को पकड़ा। इसके बाद, उनमें से एक ने उसके पायजामे का नाड़ा तोड़ दिया और उसे पुलिया के नीचे खींचने का प्रयास किया।

हालांकि, इससे पहले कि वे आगे बढ़ पाते, राहगीरों के हस्तक्षेप ने उन्हें पीड़िता को छोड़कर भागने पर मजबूर कर दिया।

यह देखते हुए कि यह POCSO अधिनियम के तहत बलात्कार के प्रयास या यौन उत्पीड़न के प्रयास का मामला है, ट्रायल कोर्ट ने POCSO अधिनियम की धारा 18 के साथ-साथ धारा 376 को भी लागू किया और इन प्रावधानों के तहत समन आदेश जारी किया।

समन आदेश को चुनौती देते हुए, आरोपियों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, यह तर्क देते हुए कि भले ही शिकायत के बयान को स्वीकार कर लिया जाए, लेकिन बलात्कार का कोई अपराध नहीं बनता है। उन्होंने तर्क दिया कि मामला, अधिक से अधिक, धारा 354 (महिला की शील भंग करने के इरादे से हमला) और 354 (बी) आईपीसी के दायरे में आता है, साथ ही POCSO अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान भी हैं।

दूसरी ओर, शिकायतकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि आरोप तय करने के चरण में, ट्रायल कोर्ट को जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य का सावधानीपूर्वक विश्लेषण या मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय, उसे केवल यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि क्या मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है, यह तर्क दिया गया।

उच्च न्यायालय ने पाया कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे पता चले कि आरोपी का पीड़िता के साथ बलात्कार करने का दृढ़ इरादा था। इसने यह भी कहा कि न तो शिकायत में और न ही गवाहों के बयानों में ऐसा कोई आरोप है कि आरोपी आकाश नाबालिग पीड़िता के निचले वस्त्र की डोरी तोड़ने के बाद खुद बेचैन हो गया।

Solicitor General Tushar Mehta

न्यायालय ने कहा कि आरोप इस मामले में बलात्कार के प्रयास का अपराध नहीं बनाते।

"बलात्कार के प्रयास का आरोप लगाने के लिए अभियोजन पक्ष को यह स्थापित करना होगा कि यह तैयारी के चरण से आगे निकल गया था। तैयारी और अपराध करने के वास्तविक प्रयास के बीच का अंतर मुख्य रूप से दृढ़ संकल्प की अधिक डिग्री में निहित है।"

परिणामस्वरूप, समन आदेश को संशोधित किया गया, और निचली अदालत को संशोधित धाराओं के तहत एक नया समन आदेश जारी करने का निर्देश दिया गया।

[उच्च न्यायालय का आदेश पढ़ें]

Akash___2_Ors_v_State___2_Ors.pdf
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Supreme Court stays Allahabad High Court observation that grabbing minor's breasts is not attempt to rape