Sanjay Kumar, Supreme Court  
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सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के गलत मतदाता डेटा ट्वीट करने के मामले में सीएसडीएस के संजय कुमार के खिलाफ मामला स्थगित किया

न्यायालय ने कुमार को इस मामले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) को रद्द करने के लिए दायर याचिका पर अंतरिम राहत प्रदान की।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (सीएसडीएस) के चुनाव विश्लेषक संजय कुमार के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी, जिन पर महाराष्ट्र में 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों के संबंध में मतदाता डेटा के बारे में भ्रामक जानकारी साझा करने का मामला दर्ज किया गया था।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने कुमार द्वारा इस मामले में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) को रद्द करने के लिए दायर याचिका पर उन्हें अंतरिम राहत प्रदान की।

अपनी गलती स्वीकार करने और सोशल मीडिया पर पोस्ट हटाने के बाद कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गईं।

कुमार के वकील ने आज शीर्ष अदालत में कहा, "यह एक बेदाग ईमानदारी वाला व्यक्ति है। देश और दुनिया की 30 साल की सेवा। उनका बहुत सम्मान किया जाता है। यह एक गलती थी। उन्होंने माफी मांगी। उन्होंने इसे हटा दिया और सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। उसके बाद, एक प्राथमिकी दर्ज की गई।"

अदालत ने आदेश दिया, "नोटिस जारी करें। कार्यवाही पर रोक लगाएँ।"

CJI BR Gavai and Justice NV Anjaria

यह मामला कुमार द्वारा 17 अगस्त को किए गए दो एक्स पोस्ट से संबंधित है, जिसमें 2024 के लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के संबंध में महाराष्ट्र के कुछ निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता आंकड़ों की तुलना की गई थी। कथित तौर पर इन पोस्ट में कुछ विसंगतियों का उल्लेख किया गया था।

कुमार ने 18 अगस्त को ये पोस्ट हटा दिए। 19 अगस्त को, उन्होंने एक माफ़ीनामा भी पोस्ट किया जिसमें कहा गया कि 17 अगस्त के पोस्ट में कुछ त्रुटियाँ थीं। उनकी याचिका में कहा गया था कि उनके शुभचिंतकों ने उन्हें सूचित किया था कि 17 अगस्त को साझा की गई जानकारी गलत थी, जिसके कारण उन्होंने अपने पोस्ट हटा लिए।

उन्होंने आगे कहा कि 17 अगस्त के पोस्ट एक सहयोगी द्वारा दिए गए शोध और कुछ आंकड़ों की गलत व्याख्या पर आधारित थे। उन्होंने इस गलती के लिए माफ़ी मांगी और कहा कि उनका गलत सूचना फैलाने का कोई इरादा नहीं था।

कुमार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिका में कहा गया है, "तकनीकी गलती का पता चलने के तुरंत बाद, याचिकाकर्ता ने उसी प्लेटफ़ॉर्म पर 19.08.2025 को एक और पोस्ट अपलोड की और पिछली पोस्ट के लिए ईमानदारी से माफ़ी मांगी और बताया कि कैसे गलत गणना के कारण यह दुर्भाग्यपूर्ण त्रुटि हुई। तदनुसार, याचिकाकर्ता ने पिछली दो पोस्ट 18.08.2025 को हटा दीं।"

कुमार ने आगे कहा इसके बावजूद, नागपुर पुलिस और नासिक पुलिस ने उनके ख़िलाफ़ दो प्राथमिकी दर्ज की हैं।

उनकी याचिका में कहा गया है, "याचिकाकर्ता द्वारा अपनी वास्तविक गलती को सुधारने और माफ़ी मांगने के सभी ईमानदार प्रयासों के बावजूद, भारत के चुनाव आयोग को रिपोर्ट करने वाले अधिकारियों ने दो प्राथमिकी दर्ज कीं।"

उन्होंने इन प्राथमिकियों के साथ-साथ उनके ख़िलाफ़ दर्ज की जा सकने वाली किसी भी अन्य समान प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की है।

यह याचिका अधिवक्ता सुमीर सोढ़ी के माध्यम से दायर की गई थी।

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Supreme Court stays case against CSDS' Sanjay Kumar for tweeting wrong Maharashtra voter data