Makepeace Sitlhou and Supreme Court Linkedin
समाचार

सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा पर ट्वीट के लिए पत्रकार मेकपीस सितल्हो के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगायी

सिटलहौ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए और शीर्ष अदालत को सूचित किया कि वह फुलब्राइट स्कॉलर हैं और अब मणिपुर हिंसा पर अपने ट्वीट को लेकर प्राथमिकी का सामना कर रही हैं।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने आज स्वतंत्र पत्रकार मेकपीस सितल्हो को इस साल की शुरुआत में मणिपुर में भड़की हिंसा के संबंध में उनके ट्वीट के संबंध में शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही से सुरक्षा प्रदान की। (मेकपीस सिटलहौ बनाम मणिपुर राज्य)

सिटलहौ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए और शीर्ष अदालत को सूचित किया कि पत्रकार मणिपुर हिंसा पर अपने ट्वीट को लेकर इंफाल में प्राथमिकी का सामना कर रही हैं।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ , न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने पत्रकार को अंतरिम राहत देते हुए उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगाने का आदेश दिया।

पीठ ने कहा, 'अगले आदेश तक उनके खिलाफ एफआईआर से संबंधित कार्यवाही पर रोक रहेगी। नोटिस जारी करें. मणिपुर सरकार के स्थायी वकील को तामील करें।"

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Supreme Court stays FIR against journalist Makepeace Sitlhou booked for tweets on Manipur Violence