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सुप्रीम कोर्ट ने ईशा फाउंडेशन और सद्गुरु के खिलाफ मामले का उल्लेख करने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगायी

वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करने के बाद यह रोक लगाई गई।

Bar & Bench

सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर रोक लगा दी।

मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ फाउंडेशन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के बाद स्थगन आदेश पारित किया गया, जिसमें तमिलनाडु सरकार को उसके खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामलों का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय ने फाउंडेशन से संबंधित मामले को भी उच्च न्यायालय से अपने पास स्थानांतरित कर लिया।

उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर आदेश पारित किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसकी बेटियों का ब्रेनवॉश करके उन्हें कोयंबटूर में फाउंडेशन के आश्रम में रहने के लिए मजबूर किया गया था।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने दो महिलाओं से बातचीत की, जिन्होंने कहा कि वे अपनी मर्जी से आश्रम में रह रही थीं और कोई भी उन्हें हिरासत में नहीं ले रहा था।

इसलिए, इसने निम्नलिखित आदेश दिए:

- मामला मद्रास उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाएगा;

- मूल याचिकाकर्ता को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर या अपने वकील के माध्यम से पेश होने दें;

- पुलिस की स्थिति रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को सौंपी जाएगी;

- पुलिस उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में कोई और कार्रवाई नहीं करेगी।

वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी द्वारा सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किए जाने के बाद यह आदेश पारित किया गया।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी ईशा फाउंडेशन के मामले का समर्थन करते हुए कहा,

"उच्च न्यायालय को बहुत सावधान रहना चाहिए था। इस पर आपका ध्यान देने की जरूरत है।"

उच्च न्यायालय ने यह आदेश कोयंबटूर के सेवानिवृत्त प्रोफेसर एस कामराज द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर पारित किया।

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Supreme Court stays Madras High Court order against Isha Foundation, Sadhguru on mentioning of matter