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सुप्रीम कोर्ट ने MP HC के उस आदेश पर रोक लगायी जिसमे सैफ अली खान,परिवार को 15000 Cr. की शाही संपत्ति की विरासत रद्द कर दी गई

उच्च न्यायालय ने 30 जून को खान के उत्तराधिकार पर नए सिरे से विचार करने के लिए मामले को वापस ट्रायल कोर्ट को भेज दिया था।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 30 जून के आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें अभिनेता सैफ अली खान और उनके परिवार की भोपाल के नवाब की निजी संपत्ति के कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में स्थिति से संबंधित पांच दशक पुराने विभाजन विवाद को फिर से खोल दिया गया था।

न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अतुल एस. चंदुरकर की खंडपीठ ने नोटिस जारी किया और सैफ अली खान के चचेरे भाई तथा नवाब हमीदुल्ला खान के बड़े भाई, सैफ अली खान के परदादा और तत्कालीन भोपाल राज्य के अंतिम शासक ओबैदुल्ला खान के वंशज उमर अली द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया।

Justice PS Narasimha and Justice AS Chandurkar

उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें फरवरी 2000 में कहा गया था कि नवाब की निजी संपत्तियाँ भोपाल की गद्दी का हिस्सा हैं और इस प्रकार गद्दी की उत्तराधिकारी, सैफ अली खान की दादी को हस्तांतरित होंगी।

आज शीर्ष अदालत में सुनवाई के दौरान, वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने कहा कि यह भोपाल के नवाब से संबंधित एक मुकदमे से संबंधित एक नया मामला है और 50 साल बाद, अपीलीय अदालत ने मामले को वापस निचली अदालत में भेज दिया था।

उन्होंने आगे कहा, "वादी या प्रतिवादी द्वारा रिमांड का कोई मामला नहीं बनाया गया था। अतिरिक्त साक्ष्य के लिए कोई दलील नहीं दी गई थी। अपीलीय अदालत का कहना है कि निचली अदालत के फैसले के बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने तलत फातिमा के फैसले में वादी के दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया है। वह पूरे मामले को वापस भेजती है और कहती है कि साक्ष्य नए सिरे से पेश किए जाने चाहिए!"

कामत ने आगे तर्क दिया कि उच्च न्यायालय का आदेश, जिसमें तीसरे पक्ष के अधिकारों के हस्तांतरण पर रोक लगाई गई थी, अभी भी प्रभावी है।

इस पर न्यायालय ने कहा,

"हम स्थगन प्रदान करेंगे।"

Senior Advocate Devadatt Kamat

सैफ अली खान, उनकी माँ शर्मिला टैगोर और बहनों सोहा अली खान और सबा अली खान को यह संपत्ति उनके पिता की माँ साजिदा सुल्तान के माध्यम से विरासत में मिली थी।

साजिदा सुल्तान के पिता हमीदुल्लाह खान, भोपाल रियासत के नवाब थे, जिसका 1949 में भारत में विलय हो गया था। 1960 में हमीदुल्लाह खान के निधन के बाद, साजिदा सुल्तान नवाब बनीं। आमतौर पर गद्दी साजिदा सुल्तान की बड़ी बहन आबिदा सुल्तान को मिलती, लेकिन वह 1950 में पाकिस्तान चली गईं।

1962 में, भारत सरकार ने नवाब हमीदुल्लाह खान की निजी संपत्ति को साजिदा सुल्तान की निजी संपत्ति घोषित कर दिया।

हालाँकि, नवाब हमीदुल्लाह खान के अन्य पारिवारिक सदस्यों, जिनमें उनके भाई ओबैदुल्लाह खान और उनकी तीसरी बेटी राबिया सुल्तान के वंशज शामिल थे, ने साजिदा सुल्तान को संपत्ति हस्तांतरित करने को चुनौती दी।

30 जून के आदेश में, न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी ने कहा कि निचली अदालत को इस मामले पर नए सिरे से विचार करना चाहिए।

इसे चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

Justice Sanjay Dwivedi [ MP HC]

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कामत के साथ अधिवक्ता आदिल सिंह बोपाराय और सौरव रॉय ने किया।

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Supreme Court stays MP HC order that set aside inheritance of ₹15,000 cr. royal property to Saif Ali Khan and family