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CM पक्षकार नही और इतना कठोर आदेश पारित किया:SC ने CM टीएस रावत के खिलाफ FIR दर्ज करने के उत्तराखंड HC के निर्देश पर लगाई रोक

Bar & Bench

उच्चतम न्यायालय ने आज एक पत्रकार द्वारा उनके खिलाफ रिश्वत के आरोप लगाए जाने के बाद मुख्यमंत्री टीएस रावत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर रोक लगा दी।

जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की खंडपीठ ने 27 अक्टूबर को पारित हाईकोर्ट के फैसले के पैराग्राफ 155.6, 155.7 और 155.8 पर रोक लगा दी।

आज मुख्यमंत्री रावत के लिए अपील करते हुए, अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि उच्च न्यायालय ने सीएम के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच का आदेश दिया था, जो इस मामले मे पक्षकार नहीं थे। उन्होने कहा

"सीएम इस मामले में पक्षकार नहीं थे और उच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच का आदेश दिया। यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है, जो सरकार को अस्थिर करने से इनकार करता है, क्योंकि ऐसे फैसले सीएम के इस्तीफे की मांग करते हैं, जो हो रहा है।"

सीएम पर आरोप लगाने वाले पत्रकार की पैरवी करने वाले वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि यह मामला गंभीर है क्योंकि रावत के खिलाफ आरोपों से जुड़े व्हाट्सएप संदेश और बैंक खाते हैं।

सीएम के लिए पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने भी कहा कि उच्च न्यायालय का आदेश कानून का उल्लंघन है।

न्यायमूर्ति शाह ने उल्लेख किया कि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा अपनी आत्म-प्रेरणा शक्तियों का प्रयोग करने के बाद सभी को आश्चर्य हुआ, जब याचिकाकर्ताओं द्वारा इस तरह का कोई मुद्दा नहीं उठाया गया था। जस्टिस भूषण ने कहा,

"सीएम कोई पार्टी नहीं थे और इस तरह का कठोर आदेश पारित किया गया है।"
जस्टिस अशोक भूषण

कोर्ट ने इस तरह 27 अक्टूबर के फैसले के कुछ भागों पर रोक लगाने के बाद याचिका में नोटिस जारी किए। चार सप्ताह बाद मामले की सुनवाई होगी।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को रावत के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच के लिए बुलाया। इसने पुलिस को पत्रकार उमेश शर्मा द्वारा सीएम के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए एफआईआर दर्ज करने का भी निर्देश दिया था।

न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा,

"यह न्यायालय का विचार है कि राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति को देखते हुए, सत्य को सामने लाना उचित होगा। यह राज्य के हित में होगा कि संदेह दूर हो जाएं। इसलिए, याचिका की अनुमति देते समय, यह न्यायालय जांच के लिए भी प्रस्ताव करता है।”

इसमें यह भी दावा किया गया था कि यह रकम डा हरेन्द्र सिंह रावत और उनकी पत्नी सविता रावत के खातों सहित कई खातों में जमा करायी गयी थी। शर्मा ने जून, 2020 के वीडियो में दावा किया कि सविता रावत मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह की बहन हैं ओर डा हरेन्द्र सिंह राव उनके बहनोई हैं।


इसमें यह भी दावा किया गया था कि यह रकम डा हरेन्द्र सिंह रावत और उनकी पत्नी सविता रावत के खातों सहित कई खातों में जमा करायी गयी थी। शर्मा ने जून, 2020 के वीडियो में दावा किया कि सविता रावत मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह की बहन हैं ओर डा हरेन्द्र सिंह राव उनके बहनोई हैं।

यह पाते हुए कि इनमें से कोई भी अपराध शर्मा के खिलाफ किया गया प्रथम दृष्टया अपराध नहीं है, उच्च न्यायालय ने इस प्राथमिकी को रद्द कर दिया।

‘‘जनता को इस धारणा में नहीं जीना चाहिए कि उनके प्रतिनिधत पवित्र नहीं है।अगर कोई झूठे आरोप लगाता है, जो कानून में कार्रवाई योग्य हैं, कानून को अपना काम करना चाहिए। अगर भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे व्यक्तियों को बगैर किसी जांच के ही समाज में उच्च पदों पर रहने दिया जाये तो यह न तो समाज के विकास में मददगार होगा और न ही राज्य के प्रभावी तरीके से काम करने में। भ्रष्टाचार कोई नयी बात नहीं है। भ्रष्टाचार ऐसी समस्या है जिसने जिंदगी के हर क्षेत्र में अपनी पैठ बना ली है। ऐसा लगता है कि समाज ने इसे सामान्य बना लिया है।’’


इस प्रकार टिप्पणी करने के बाद, और शर्मा ने मुख्यमंत्री टीएस रावत के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति को देखते हुए, न्यायाधीश ने आदेश दिया,

"आरोपों की प्रकृति के मद्देनजर, यह अदालत का विचार है कि सीबीआई को तत्काल याचिका के पैरा 8 में लगाए गए आरोपों के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया जाना चाहिए और कानून के अनुसार मामले की जांच करनी चाहिए।"

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[Breaking] CM not a party and such a drastic order was passed: Supreme Court stays Uttarakhand HC direction to register FIR against CM TS Rawat