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सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट द्वारा पारित जबरन नार्को-विश्लेषण परीक्षण के आदेश को खारिज कर दिया

न्यायालय ने कहा कि अनैच्छिक नार्को-विश्लेषण परीक्षण मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और जमानत की सुनवाई के दौरान भी इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

Bar & Bench

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को पटना उच्च न्यायालय के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें आरोपियों की सहमति के बिना उन पर नार्को-विश्लेषण परीक्षण की अनुमति दी गई थी [अमलेश कुमार बनाम बिहार राज्य]।

न्यायालय ने कहा कि इस तरह की बलपूर्वक तकनीक मौलिक अधिकारों पर प्रहार करती है और इसका इस्तेमाल जमानत के चरण में भी नहीं किया जा सकता।

न्यायमूर्ति संजय करोल और प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने फैसला सुनाया कि उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता अमलेश कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी आरोपियों पर नार्को-विश्लेषण परीक्षण कराने के जांच अधिकारी के प्रस्ताव को स्वीकार करके गलती की है।

न्यायालय ने कहा कि इस तरह का दृष्टिकोण संविधान के अनुच्छेद 20(3) और 21 का उल्लंघन करता है और सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य में निर्धारित कानून के विपरीत है।

न्यायालय ने कहा, "बिना सहमति के प्रस्तावित नार्को-विश्लेषण परीक्षण को उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार करना असंवैधानिक है और जमानत कार्यवाही में अनुचित जांच शॉर्टकट के बराबर है।"

पीठ ने रेखांकित किया कि जमानत अदालत इस तरह की आक्रामक प्रक्रियाओं की अनुमति देकर खुद को "मिनी ट्रायल कोर्ट" में नहीं बदल सकती।

यह मामला अगस्त 2022 में आरोपी कुमार की पत्नी के कथित रूप से लापता होने से जुड़ा है।

पुलिस को गड़बड़ी का संदेह था और उसने सभी आरोपियों और गवाहों का नार्को-विश्लेषण कराने की मांग की।

नवंबर 2023 में उच्च न्यायालय ने इस दलील को चल रही जांच के हिस्से के रूप में स्वीकार कर लिया और जमानत पर विचार स्थगित कर दिया। इसने कुमार को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील करने के लिए प्रेरित किया।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि स्वैच्छिक नार्को परीक्षण भी अपने आप में दोषसिद्धि का आधार नहीं बन सकते हैं और उसके बाद खोजे गए किसी भी साक्ष्य को साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 और सख्त प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का पालन करना होगा।

न्यायालय ने आगे कहा, "स्वेच्छा से भी नार्को-विश्लेषण मांगने का कोई अपरिहार्य अधिकार नहीं है।"

इसलिए, न्यायालय ने उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश को खारिज कर दिया और निर्देश दिया कि कुमार की जमानत याचिका पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाए। न्यायालय ने मामले में एमिकस क्यूरी के रूप में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव अग्रवाल की सहायता को भी स्वीकार किया।

[निर्णय पढ़ें]

Amlesh_Kumar_vs_State_of_Bihar_.pdf
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Supreme Court strikes down forced narco-analysis test order passed by Patna High Court