Supreme court, kerala  
समाचार

राज्यपाल-राज्य गतिरोध के बीच केरल में कुलपति नियुक्तियों के लिए सुप्रीम कोर्ट खोज समिति गठित करेगा

पीठ ने सुझाव दिया कि दोनों पक्ष चार-चार नाम प्रस्तावित करें, जिसके बाद वह वर्तमान गतिरोध को समाप्त करने के उपाय के रूप में पूर्णकालिक कुलपति नियुक्तियों पर निर्णय लेने के लिए खोज समिति का गठन करेगी।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी और डिजिटल यूनिवर्सिटी के कुलपति पद के लिए उम्मीदवारों की सूची बनाने हेतु एक खोज समिति का गठन करेगा। [कुलपति, एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी बनाम केरल राज्य और अन्य]

न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने नियुक्तियों को लेकर केरल के राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच चल रहे गतिरोध को सुलझाने के प्रयास में यह कदम उठाने का फैसला किया।

न्यायालय केरल के राज्यपाल द्वारा एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (AKTU) के कुलाधिपति के रूप में दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उन्होंने केरल उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें अस्थायी कुलपतियों की सिफारिश करने के राज्य सरकार के अधिकार को बरकरार रखा गया था।

इस मामले में राज्य द्वारा एक नया आवेदन भी शामिल था, जिसमें राज्यपाल द्वारा डॉ. के. शिवप्रसाद को AKTU का अंतरिम कुलपति नियुक्त करने संबंधी हालिया अधिसूचना को चुनौती दी गई थी।

Justice JB Pardiwala and Justice R Mahadevan

शुरुआत में, राज्यपाल की ओर से अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने दलील दी कि यह नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्देशों का पूरी तरह से पालन करती है। उन्होंने कहा कि राज्य इस बात पर ज़ोर दे रहा है कि जब तक कुलाधिपति द्वारा उसकी सिफ़ारिश स्वीकार नहीं कर ली जाती, तब तक किसी अंतरिम कुलपति की नियुक्ति नहीं की जा सकती।

Attorney General (AG) for India R Venkataramani

केरल सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता ने कहा कि राज्य ने नियमित कुलपति के लिए नामों की सिफारिश करने हेतु एक खोज समिति गठित करके वैधानिक प्रक्रिया का पालन किया था।

हालांकि, गुप्ता ने तर्क दिया कि कुलाधिपति ने यूजीसी के प्रावधानों के विपरीत, सरकार को शामिल किए बिना ही एक अलग खोज समिति गठित कर दी।

इसके बाद पीठ ने अटॉर्नी जनरल से यह स्पष्ट करने को कहा कि कानून के अनुसार खोज समिति गठित करने का अधिकार किसके पास है। जब अटॉर्नी जनरल वेंकटरमणि ने कहा कि कुलाधिपति को सदस्यों को नामित करने का अधिकार है, तो गुप्ता ने प्रतिवाद किया कि यूजीसी नियमों और तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत, राज्य सरकार के पास यह शक्ति निहित है।

न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा कि न्यायालय का उद्देश्य लंबे समय तक चलने वाले प्रक्रियात्मक संघर्ष से बचना और नियमित नियुक्तियों से पदों को भरने पर ध्यान केंद्रित करना है। उन्होंने सुझाव दिया कि दोनों पक्ष समान संख्या में नामों का प्रस्ताव करें ताकि न्यायालय एक विधिवत गठित खोज समिति को अंतिम रूप दे सके।

न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा, "कुलपति नियमित नियुक्ति प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, लेकिन खोज समिति के गठन के चरण में गतिरोध क्यों पैदा किया जा रहा है? आप दोनों हमें चार नाम बताएँ, हम उन पर विचार करेंगे। एक सदस्य यूजीसी से आएगा।"

Senior Advocate Jaideep Gupta

अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि कुलाधिपति को सार्वजनिक अधिसूचना के बाद समिति नियुक्त करने का अधिकार है, और अगर अधिसूचना राज्य द्वारा जारी की जाती है तो उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

हालांकि, गुप्ता ने ज़ोर देकर कहा कि इस संबंध में न तो यूजीसी और न ही कुलाधिपति के पास कार्यकारी शक्तियाँ हैं।

जब गुप्ता ने तर्क दिया कि यूजीसी के नियम खोज समिति के गठन की प्रक्रिया के बारे में कुछ नहीं कहते हैं और इसलिए, राज्य के पास ऐसा करने का कार्यकारी अधिकार है, तो पीठ ने प्रस्ताव दिया कि न्यायालय स्वयं समिति गठित कर सकता है।

न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा, "फिर हम इसकी नियुक्ति करेंगे। आप सभी हमें चार नाम बताएँ। यूजीसी एक सदस्य नियुक्त करेगा।"

चर्चा में राज्यपाल द्वारा राज्य द्वारा सुझाए गए नामों को स्वीकार किए बिना डॉ. के. शिवप्रसाद को अस्थायी कुलपति नियुक्त करने पर भी चर्चा हुई। गुप्ता ने बताया कि तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 13(7) के अनुसार, कुलाधिपति को ऐसी नियुक्तियों के लिए राज्य की सिफारिश पर कार्य करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि राज्य ने 1 अगस्त को तीन नाम प्रस्तुत किए थे, लेकिन राज्यपाल ने उसी दिन किसी और को नियुक्त कर दिया।

न्यायमूर्ति पारदीवाला ने संकेत दिया कि न्यायालय अस्थायी कुलपति से जुड़े विवादों को फिलहाल अलग रखकर नियमित नियुक्तियों को प्राथमिकता देगा। उन्होंने सभी पक्षों से सहयोग करने का आग्रह किया ताकि मामले का शीघ्र समाधान हो सके।

न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा, "व्यापक हित में, हम अस्थायी कुलपति के बारे में बताई गई बातों को फिलहाल नज़रअंदाज़ कर सकते हैं। लेकिन स्थायी कुलपति के मुद्दे पर समय क्यों बर्बाद करें? हम आपकी मदद करेंगे और समिति का गठन करेंगे। फिर आप राज्य सरकार के साथ बैठकर निर्णय ले सकते हैं।"

जब गुप्ता ने चिंता व्यक्त की कि नियुक्तियों में राज्य की भूमिका को बाहर रखने से संघीय ढाँचा कमज़ोर हो सकता है, तो न्यायमूर्ति पारदीवाला ने दोहराया कि न्यायालय का प्रयास गतिरोध को समाप्त करना है।

न्यायाधीश ने कहा, "अब हम खोज समिति का गठन करेंगे। यह अपनी प्रक्रिया पूरी करेगी और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करेगी। श्री गुप्ता, हमारा अनुरोध है कि अस्थायी नियुक्ति से संबंधित इस मुद्दे को ज़्यादा न बढ़ाएँ। आइए इसे यहीं समाप्त करें।"

राज्य और राज्यपाल द्वारा सुझाए गए नामों की अपनी-अपनी सूची प्रस्तुत करने के बाद कल इस मामले पर सुनवाई होने की संभावना है।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Supreme Court to form search committee for Kerala VC appointments amid Governor–State standoff