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[ब्रेकिंग] सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी का मुकदमा सिविल जज से जिला जज को ट्रांसफर किया

कोर्ट ने यह भी कहा कि 17 मई को शिवलिंग की रक्षा करने और मुस्लिमों को मस्जिद में पूजा करने की अनुमति देने का उसका अंतरिम आदेश तब तक जारी रहेगा जब तक कि मुकदमे की सुनवाई का फैसला नहीं हो जाता।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश दिया कि एक जिला न्यायाधीश को ज्ञानवापी-काशी विश्वनाथ विवाद में दीवानी मुकदमे की स्थिरता का फैसला करना चाहिए, जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों ने वाराणसी में विवादित ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा करने का दावा किया है।

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, सूर्य कांत और पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि मुस्लिम पक्ष द्वारा आदेश VII नियम 11 (मुकदमे की स्थिरता को चुनौती देने) के तहत एक आवेदन सिविल कोर्ट के समक्ष लंबित है।

कोर्ट ने आदेश दिया, "इस दीवानी वाद की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, दीवानी न्यायाधीश वाराणसी के समक्ष यह मामला स्थानांतरित हो जाएगा और उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवाओं के एक वरिष्ठ और अनुभवी न्यायिक अधिकारी द्वारा सुनवाई की जाएगी। इस प्रकार मामला सिविल जज (सीनियर डिवीजन), वाराणसी से जिला जज, वाराणसी को स्थानांतरित कर दिया गया। O7 R11 CPC के तहत वादी द्वारा दायर आवेदन पर वाद के हस्तांतरण पर जिला न्यायाधीश द्वारा प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।"

कोर्ट ने यह भी कहा कि 17 मई का उसका अंतरिम आदेश आदेश VII नियम 11 के आवेदन पर फैसला आने तक जारी रहेगा।

आदेश में कहा गया है, "17 मई का हमारा अंतरिम आदेश आदेश 7 नियम 11 आवेदन पर फैसला होने तक और उसके बाद 8 सप्ताह तक जारी रहेगा ताकि जिला न्यायाधीश के आदेश से पीड़ित पक्ष इसे चुनौती दे सकें।"

शीर्ष अदालत ने 17 मई को आदेश दिया था कि मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान मिले शिवलिंग को सुरक्षित रखा जाए। इसने वाराणसी की एक अदालत द्वारा मुसलमानों के मस्जिद में प्रवेश करने पर लगाई गई रोक को भी हटा लिया था।

कोर्ट ने आज अपने आदेश में जिला मजिस्ट्रेट को पार्टियों के परामर्श से मस्जिद में वजू (नमाज करने से पहले पैर और हाथ धोने) की उचित व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया।

मामले की सुनवाई अब ग्रीष्म अवकाश के बाद होगी।

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[BREAKING] Supreme Court transfers Gyanvapi suit from Civil Judge to District Judge