Swami Avimukteshwaranand Saraswati 
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सुप्रीम कोर्ट ने POCSO मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम ज़मानत बरकरार रखी

न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, और उनकी शुरुआती निष्क्रियता पर भी सवाल उठाया।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा दी गई अग्रिम ज़मानत को बरकरार रखा।

जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया और उनकी शुरुआती निष्क्रियता पर भी सवाल उठाया।

बेंच ने पूछा, "आप पहले वहाँ मौजूद थे। आपको इसके बारे में पता था। आपने क्या किया? क्या आपको अपराध के बारे में पता था? अपराध होने के बाद, आप किसी और काम से पुलिस के पास गए थे। आपने पुलिस को इस बारे में जानकारी क्यों नहीं दी?"

अपीलकर्ता के वकील ने जवाब दिया, "मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगी थी।"

हालाँकि, कोर्ट ने अपील को खारिज कर दिया।

ब्रह्मचारी द्वारा दायर अपील में यह तर्क दिया गया था कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, जिनके लिए आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है, और ऐसे मामलों में अग्रिम ज़मानत केवल अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में ही दी जानी चाहिए।

Justice MM Sundresh and Justice N Kotiswar Singh

याचिका में मीडिया से बातचीत पर कोर्ट द्वारा लगाई गई पाबंदियों का कथित तौर पर पालन न करने का मुद्दा भी उठाया गया, और यह बताया गया कि हाई कोर्ट के मना करने के बावजूद आरोपी मीडिया से बातचीत में शामिल हुए।

एक विशेष POCSO कोर्ट ने प्रयागराज में एक कैंप में दो नाबालिग लड़कों के यौन शोषण के आरोपों पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया था। यह शिकायत शंकुरी पीठाधीश्वर आशुतोष महाराज ने दर्ज कराई थी।

FIR दर्ज होने के बाद, सरस्वती ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया।

हाईकोर्ट ने राहत देते हुए अभियोजन पक्ष के मामले पर गंभीर संदेह भी जताया।

हाईकोर्ट ने पाया कि पीड़ितों ने कथित तौर पर यह घटना अपने असली अभिभावकों के बजाय शिकायतकर्ता (जो उनके लिए एक अजनबी था) को बताई, जिसे कोर्ट ने सामान्य मानवीय व्यवहार के विपरीत माना। कोर्ट ने FIR दर्ज करने में हुई छह दिन की देरी पर भी सवाल उठाया और पाया कि शिकायतकर्ता ने इस देरी का कारण धार्मिक अनुष्ठानों में व्यस्त होना बताया था।

कोर्ट ने आगे यह भी पाया कि पीड़ित शिकायतकर्ता के साथ ही रहे और उन्हें तुरंत उनके माता-पिता या अधिकारियों को नहीं सौंपा गया। कोर्ट ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि पीड़ितों ने मीडिया को इंटरव्यू दिए, जिसे POCSO एक्ट और किशोर न्याय (Juvenile Justice) ढांचे के तहत तय प्रक्रिया के विपरीत बताया गया।

इसके अलावा, हाईकोर्ट ने मेडिकल सबूतों को लेकर भी अपनी आपत्तियां जताईं और पाया कि ये आरोप आरोपी और स्थानीय अधिकारियों के बीच मौनी अमावस्या के दौरान संगम पर की जाने वाली व्यवस्थाओं को लेकर पहले से चले आ रहे विवाद की पृष्ठभूमि में लगाए गए थे।

इसके बाद शिकायतकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

अपनी याचिका में, उन्होंने आरोपी के प्रभाव को लेकर चिंता जताई और कहा कि आरोपी की हैसियत और उसके समर्थकों की बड़ी संख्या के कारण जांच में दखलंदाजी की वास्तविक आशंका बनी हुई है, जिसमें गवाहों और पीड़ितों को प्रभावित करने की संभावना भी शामिल है।

यह तर्क दिया गया कि हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत के चरण पर जांच-पड़ताल के सीमित दायरे का उल्लंघन किया है, क्योंकि उसने ऐसे मुद्दों पर विचार किया जो असल में सबूतों से जुड़े मामले हैं और जिनकी जांच सुनवाई (trial) के दौरान की जानी चाहिए। याचिका के अनुसार, एक बार जब न्यायिक निर्देशों के तहत FIR दर्ज हो जाती है और POCSO एक्ट की धारा 29 के तहत एक वैधानिक अनुमान लागू होता है, तो कोर्ट को केवल ज़मानत देने से जुड़े तय मापदंडों को लागू करना होता है, न कि अभियोजन पक्ष के मामले का विस्तृत मूल्यांकन करना होता है।

अभिभावकों के बजाय शिकायतकर्ता को मामले का खुलासा करने के संबंध में हाईकोर्ट की टिप्पणी पर, याचिका में कहा गया कि यह घटना माघ मेले के दौरान हुई थी, जब हालात बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित थे, जिसके कारण नाबालिग पीड़ित अपने परिवारों तक नहीं पहुँच पाए थे।

इसमें ज़ोर देकर कहा गया कि शिकायतकर्ता पीड़ितों का परिचित था और घटना स्थल पर मौजूद था, और यह खुलासा जान-पहचान और भरोसे के आधार पर किया गया था; इसलिए यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी, न कि कोई असामान्य बात।

यह अपील वकील सौरभ अजय गुप्ता के माध्यम से दायर की गई थी।

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Supreme Court upholds anticipatory bail to Swami Avimukteshwaranand in POCSO case