Nisith Pramanik and Supreme Court
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री निसिथ प्रमाणिक की अग्रिम जमानत याचिका पर पश्चिम बंगाल से जवाब मांगा

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल सरकार को हत्या के प्रयास के एक मामले में केंद्रीय खेल और गृह राज्य मंत्री निसिथ प्रमाणिक द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। [निसिथ प्रमाणिक बनाम पश्चिम बंगाल राज्य]।

न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने नोटिस जारी करने के बाद मामले को 12 जनवरी, शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

यह मामला तब सामने आया जब 2018 में कूचबिहार निवासी एक व्यक्ति की कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता प्रमाणिक के इशारे पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

पुलिस ने बाद में उसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम और हत्या के प्रयास के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया। इसके बाद प्रमाणिक ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की, जिसने इस साल 4 जनवरी को मामले को स्थगित कर दिया।

इसके कारण शीर्ष अदालत के समक्ष तत्काल अपील की गई।

आज की सुनवाई के शुरू में न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने पूछा कि मंत्री ने जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख क्यों नहीं किया और गिरफ्तारी की आशंका क्यों है।

भाजपा नेता के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस पटवालिया ने राज्य सरकार को अपनी आपत्तियां दर्ज कराने देने के आधार पर उच्च न्यायालय की सर्किट पीठ में बार-बार स्थगन पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा, "मजिस्ट्रेट ने आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बाद मेरे खिलाफ वारंट जारी किया. मैं केंद्रीय मंत्री हूं। तृणमूल कांग्रेस से भाजपा में शामिल होने के बाद यह एक राजनीतिक मामला (मेरे खिलाफ दर्ज) है।"

पीठ ने शुरू में याचिका की एक प्रति राज्य सरकार को देने का निर्देश देने के बाद मामले को सोमवार को सूचीबद्ध करने के लिए कहा था।

हालांकि, पटवालिया द्वारा तब तक अंतरिम संरक्षण के लिए दबाव डालने के बाद, अदालत ने पश्चिम बंगाल राज्य को नोटिस जारी करने के बाद मामले को कल सूचीबद्ध किया।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रमाणिक की याचिका वकील सिद्धेश शिरीष कोतवाल के माध्यम से दायर की गई थी।

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Supreme Court seeks West Bengal's response to anticipatory bail plea by Union Minister Nisith Pramanik