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निलंबित बीजेपी MLA ने दिल्ली HC से कहा AAP मुद्दे की तुलना राघव चड्ढा से कर राजनीतिकरण कर रही है;उन्हे स्पीकर से मिलने को कहा

भाजपा विधायकों ने कहा कि उनके निलंबन की तुलना राघव चड्ढा के संसद से निलंबन से की जा रही है और आप इसे राजनीतिक मुद्दा बना रही है।

Bar & Bench

दिल्ली विधानसभा से निलंबित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायकों ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) इस मुद्दे की तुलना आप सांसद राघव चड्ढा के संसद से निलंबन से करके इसे राजनीतिक रंग दे रही है।

70 सदस्यीय दिल्ली विधानसभा में भाजपा के आठ विधायक हैं। इनमें से सात भाजपा विधायकों को उपराज्यपाल के अभिभाषण को बाधित करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया था।

निलंबित विधायकों में विजेंद्र गुप्ता, अजय कुमार महावर, अनिल कुमार बाजपेयी, ओम प्रकाश शर्मा, जितेंद्र महाजन, मोहन सिंह बिष्ट और अभय वर्मा शामिल हैं।

भाजपा के कुछ विधायकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत मेहता और कीर्ति उप्पल ने कहा कि हालांकि यह दावा किया जा रहा है कि भाजपा विधायकों का निलंबन दलगत राजनीति के बारे में नहीं है, बल्कि उपराज्यपाल (एलजी) के सम्मान के बारे में है, आप नेता इस मुद्दे की तुलना राघव चड्ढा के निलंबन से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब भाजपा विधायकों के साथ ऐसा किया जा रहा है तो भाजपा परेशान क्यों है।

मेहता ने कहा "अधिक परेशान करने वाला तथ्य यह है कि आपके लॉर्डशिप को बताया गया था कि यह एक राजनीतिक मामला नहीं है, बल्कि राजनीति की जा रही है।"

उन्होंने आगे कहा कि विधायकों ने उपराज्यपाल को एक माफीनामा लिखा था जिसे स्वीकार कर लिया गया है।

उन्होंने कहा कि माफी की एक प्रति भी स्पीकर को भेजी गई थी।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने मामले को सुना और विधायकों को आज अध्यक्ष से मिलने के लिए कहा।

एकल न्यायाधीश ने कहा कि वह बैठक या चर्चा की प्रकृति पर कुछ नहीं कहेंगे लेकिन विधायकों को जाकर अध्यक्ष से मिलना चाहिए।

अदालत ने टिप्पणी की 'मुझे बैठक की प्रकृति में कोई दिलचस्पी नहीं है। बैठक में क्या होता है, इसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं केवल यह कह रहा हूं कि जाओ और स्पीकर से मिलो"

उप्पल ने कहा कि विधायक के रूप में, उन्हें अध्यक्ष से मिलने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन वे अपने निरंतर निलंबन से व्यथित हैं।

जस्टिस प्रसाद ने कहा कि अगर इस मुद्दे का हल नहीं निकलता है तो कोर्ट गुरुवार को दोपहर 12 बजे मामले की सुनवाई करेगा।

उन्होंने तर्क दिया कि आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक दिलीप पांडे द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव "दुर्भावनापूर्ण रूप से इंजीनियर" था ताकि विपक्षी सदस्यों को महत्वपूर्ण कार्यों पर चर्चा में भाग लेने में अक्षम बनाया जा सके और उन्हें सदन के बजट सत्र में भाग लेने के लिए असंवैधानिक रूप से बाहर रखा जा सके।

भाजपा नेताओं ने आगे दलील दी कि मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजे जाने के बावजूद उनका निलंबन अवैध और अमान्य है।

अधिवक्ता सत्य रंजन स्वैन ने ओम प्रकाश शर्मा, जितेंद्र महाजन, मोहन सिंह बिष्ट के लिए याचिका दायर की।

अधिवक्ता नीरज, अभिषेक साकेत और सहज गर्ग के माध्यम से विजेंद्र गुप्ता, अजय कुमार महावर और अनिल कुमार बाजपेयी की याचिका दायर की गई।

अभय वर्मा की याचिका अधिवक्ता हिमांशु सेठी, ज्योति तनेजा, श्रेय सहरावत और ऐश्वर्या छाबड़ा के माध्यम से दायर की गई थी।

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Suspended BJP MLAs tell Delhi High Court AAP politicising issue by comparing it with Raghav Chadha; Court asks them to meet Speaker