दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी और निजी सचिव बिभव कुमार ने सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित हमले से संबंधित मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। [बिभव कुमार बनाम दिल्ली राज्य]
इस मामले को अभी सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध करने की तिथि नहीं मिली है।
कुमार 18 मई से जेल में हैं, जब उन्हें दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था।
कुमार के खिलाफ मामले में आरोप है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी (आप) की नेता और सांसद मालीवाल पर हमला किया।
बताया जाता है कि यह घटना 13 मई को अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर हुई, जब मालीवाल ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में अंतरिम जमानत पर बाहर रहने के दौरान केजरीवाल से मिलने की कोशिश की थी।
आपराधिक शिकायत के अनुसार, कुमार ने मालीवाल के सीने, पेट और श्रोणि क्षेत्र पर प्रहार किया। मालीवाल ने यह भी दावा किया कि शिकायत दर्ज कराने पर उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई थी।
आप ने आरोपों से इनकार किया और बाद में लोकसभा चुनावों से पहले मालीवाल को पार्टी के 'स्टार प्रचारकों' की सूची से हटा दिया।
सोशल मीडिया पर सामने आए कुछ वीडियो में मालीवाल को कथित तौर पर सुरक्षाकर्मियों से बहस करते और मुख्यमंत्री के आवास से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है।
दिल्ली पुलिस ने 18 मई को मारपीट के मामले में कुमार को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। 24 मई को उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
बाद में ट्रायल कोर्ट ने कुमार की जमानत याचिका दो बार खारिज कर दी - पहली बार 27 मई को और फिर 7 जून को।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी 12 जुलाई को उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि हालांकि कुमार दिल्ली के मुख्यमंत्री के निजी सचिव हैं, फिर भी उनके पास काफी शक्ति है और वे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।
उच्च न्यायालय द्वारा जमानत देने से इनकार करने के फैसले को अब अधिवक्ता करण शर्मा के माध्यम से दायर अपील में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।
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Swati Maliwal assault case: Delhi CM aide Bibhav Kumar moves Supreme Court for bail