Justice Swarana Kanta Sharma, Delhi High Court  
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स्वाति मालीवाल पर हमला: बिभव कुमार की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा द्वारा सुनवाई की जाएगी

Bar & Bench

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को स्वाति मालीवाल हमला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को सांसदों और विधानसभा सदस्यों (एमपी/एमएलए) से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली रोस्टर बेंच को स्थानांतरित कर दिया।

यह मामला आज न्यायमूर्ति नवीन चावला के समक्ष सूचीबद्ध किया गया, जिन्होंने कहा कि चूंकि शिकायतकर्ता राज्यसभा सदस्य हैं, इसलिए मामले की सुनवाई सांसद/विधायक मामलों की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश द्वारा की जाएगी।

न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा वर्तमान/पूर्व सांसदों/विधायकों से संबंधित आपराधिक मामलों के लिए रोस्टर न्यायाधीश हैं।

मामले का स्थानांतरण उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के आदेश के अधीन है। मामले की सुनवाई आज न्यायमूर्ति शर्मा द्वारा ही किए जाने की संभावना है।

Justice Navin Chawla

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर राज्यसभा सांसद पर हमला करने के आरोपी कुमार ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है और इसके लिए मुआवजे की भी मांग की है।

उन्होंने उच्च न्यायालय से यह घोषित करने का आग्रह किया है कि उनकी गिरफ्तारी अर्नेश कुमार निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का उल्लंघन है।

इससे पहले 27 मई को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया था।

दिल्ली पुलिस ने कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। 24 मई को उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

मालिवल आम आदमी पार्टी (आप) की नेता हैं। एफआईआर के अनुसार, कुमार ने मालीवाल के सीने, पेट और श्रोणि क्षेत्र पर पैरों से वार किया।

आप ने सांसद के आरोपों का खंडन किया है और उन पर राजनीतिक पार्टी के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है।

इससे पहले सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो सामने आए थे, जिसमें मालीवाल कथित हमले के दिन सुरक्षाकर्मियों से बहस करते हुए और मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रही थीं।

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Swati Maliwal assault: Plea by Bibhav Kumar to be heard by Justice Swarana Kanta Sharma of Delhi High Court