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स्वाति मालीवाल मामला: दिल्ली की अदालत ने अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को जमानत देने से इनकार किया

दिल्ली पुलिस ने 18 मई को कुमार को गिरफ्तार किया; मालीवाल ने आरोप लगाया है कि उन्होंने उनकी छाती, पेट और पेल्विक एरिया में लात मारी।

Bar & Bench

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया।

तीस हजारी अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील अनुज त्यागी ने आदेश पारित किया।

कुमार को दिल्ली पुलिस ने 18 मई को गिरफ्तार किया था। फिर उन्हें पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। 24 मई को उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

मालीवाल आम आदमी पार्टी (आप) से राज्यसभा सांसद (सांसद) हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुमार ने केजरीवाल के आवास पर उन पर हमला किया था।

एफआईआर के मुताबिक, कुमार ने मालीवाल की छाती, पेट और पेल्विक एरिया पर पैरों से वार किया।

आम आदमी पार्टी ने आरोपों पर पलटवार किया है.

सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो भी सामने आए हैं जिनमें मालीवाल को सुरक्षाकर्मियों के साथ बहस करते और मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है।

कुमार के वकील ने आज अदालत को बताया कि वह बिना निमंत्रण के मुख्यमंत्री के आवास पर आईं और संपत्ति में अतिक्रमण किया।

कोर्ट को बताया गया, "उसे किसने बुलाया? क्या उसे आमंत्रित किया गया था? वह अंदर घुस गई और सीएम के आवास में घुसपैठ कर गई।"

वकील ने सवाल किया कि मालीवाल ने उसी दिन पुलिस में शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई और एम्स के अलावा किसी भी दिल्ली सरकार के अस्पताल में उनकी जांच क्यों नहीं की गई।

"कहानी के अनुरूप सब कुछ पूर्व-योजनाबद्ध था।"

इस बीच, दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि मालीवाल को उनकी छाती और गर्दन पर मारा गया और घसीटा गया, इस दौरान उनका सिर मेज पर लगा।

"जहां घटना हुई वहां का वीडियो फुटेज गायब है। यह तकनीकी समस्या के कारण हो सकता है या इसे जानबूझकर हटाया जा सकता है। वह एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और लोग तब भी उनसे संवाद कर रहे थे जब सीएम के साथ उनकी सेवाएं वैध नहीं थीं।"

मालीवाल ने अदालत को व्यक्तिगत रूप से भी संबोधित किया और कहा कि उन्हें आप नेताओं और इसकी सोशल मीडिया टीम द्वारा निशाना बनाया जा रहा है।

उन्होंने यूट्यूबर ध्रुव राठी के वीडियो का जिक्र किया और कहा कि घटना पर वीडियो प्रकाशित करने के बाद से उन्हें जान से मारने और बलात्कार की धमकियां मिल रही हैं।

उन्होंने कहा, "अगर बिभव कुमार को बाहर आने की इजाजत दी गई तो मेरी और मेरे परिवार की जिंदगी गंभीर खतरे में पड़ जाएगी।"

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Swati Maliwal case: Delhi court denies bail to Arvind Kejriwal aide Bibhav Kumar