Tarun Tejpal  
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गोवा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा-बलात्कार मामले मे दोषसिद्धि को चुनौती देने से पहले तरुण तेजपाल को आत्मसमर्पण करना चाहिए था

एसजी मेहता ने आज कहा कि तेजपाल को या तो सरेंडर कर देना चाहिए था और इसका सर्टिफ़िकेट देना चाहिए था, या फिर ऐसा न करने के लिए छूट मांगनी चाहिए थी।

Bar & Bench

गोवा सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि रेप केस में दोषी ठहराए गए तहलका के पूर्व एडिटर तरुण तेजपाल को शीर्ष अदालत में अपनी सज़ा के ख़िलाफ़ अपील दायर करने से पहले सरेंडर कर देना चाहिए था।

तेजपाल की अपील आज जस्टिस आलोक अराधे के सामने चैंबर लिस्ट में रखी गई थी। इस लिस्ट में ऐसे मामलों को कभी-कभी शुरुआती या प्रक्रिया से जुड़ी बातों पर विचार करने के लिए लिया जाता है, जिन्हें बाद में रेगुलर बेंच के सामने पेश किया जाता है।

Justice Alok Aradhe

गोवा सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा,

"अपील तभी कायम रह सकती है जब या तो यह सर्टिफ़िकेट जमा किया जाए कि उन्होंने सरेंडर कर दिया है, या फिर उन्हें माननीय जजों से सरेंडर से छूट देने का अनुरोध करना होगा। ये दो ही विकल्प हैं। मेरा सादर निवेदन है कि मामले की गंभीरता पर ध्यान दिया जाए।"

Tushar Mehta

तेजपाल की ओर से पेश होते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दलील दी कि अभी सरेंडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट ने खुद तेजपाल को सरेंडर करने के लिए समय दिया था।

सिब्बल ने कहा, "यह नियम यहां लागू नहीं होता क्योंकि यह ऐसा मामला है जिसमें हाई कोर्ट ने स्टे (रोक) दिया है, इसलिए इस नियम को लागू करने का सवाल ही नहीं उठता। मान लीजिए कोर्ट स्टे नहीं देता, तो मुझे जेल जाना पड़ता। जब हाई कोर्ट ने खुद स्टे दिया है और वह आदेश अभी भी लागू है, तो मेरे साथी वकील का यह कहना कि मुझे पहले सरेंडर करना चाहिए और फिर अपील करनी चाहिए, इसमें क्या तुक है?"

Senior Advocate Kapil Sibal

खास बात यह है कि तेजपाल की गुज़ारिश पर, हाईकोर्ट ने 6 अगस्त के अपने फ़ैसले में उन्हें जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर करने के लिए चार हफ़्ते का समय दिया था, हालाँकि कोर्ट ने उनकी सज़ा पर रोक लगाने की अपील ठुकरा दी थी। इस समय-सीमा के हिसाब से, तेजपाल के पास सरेंडर करने के लिए सितंबर के पहले हफ़्ते तक का समय है।

सिब्बल ने आज कहा कि तब तक तेजपाल को सरेंडर करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जस्टिस अराधे से गुज़ारिश की कि 20 अगस्त को दायर तेजपाल की अपील को 31 अगस्त को सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाए।

सिब्बल ने कहा, "मुझे नहीं पता कि मेरे विद्वान साथी (SG मेहता) क्यों ज़ोर दे रहे हैं कि मुझे जेल जाना चाहिए, जबकि मुझे सुरक्षा मिली हुई है... सर, मुझे (अपील पर बहस करने और अंतरिम सुरक्षा मांगने की) इजाज़त दें; अगर यह कोर्ट कहता है कि उन्हें नहीं लगता कि यह ज़मानत का मामला है, तो मैं जेल चला जाऊंगा... लॉर्डशिप तय कर सकते हैं। हम कोई और समय नहीं मांग रहे हैं। मुझे पहले से ही सुरक्षा मिली हुई है। अगर मामला 31 तारीख को लिस्ट किया जाता है तो किसी को कोई नुकसान नहीं होगा।"

दोनों पक्षों को सुनने के बाद, जस्टिस अराधे ने कहा कि वह इस मामले में उचित आदेश देंगे।

तेजपाल के ख़िलाफ़ मामले में आरोप है कि उन्होंने 2013 में गोवा के एक आलीशान होटल की लिफ़्ट में अपनी एक जूनियर सहयोगी का दो बार यौन उत्पीड़न किया था। इसके बाद गोवा पुलिस ने रेप समेत कई अपराधों के लिए तेजपाल के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की थी।

उन्हें नवंबर 2013 में गिरफ़्तार किया गया था और बाद में जुलाई 2014 में ज़मानत पर रिहा कर दिया गया था।

तेजपाल के ख़िलाफ़ मुक़दमा 2017 में शुरू हुआ और 4 साल तक चला। मई 2021 में, ट्रायल कोर्ट ने तेजपाल को बरी कर दिया।

हाईकोर्ट ने इस साल 6 अगस्त को ट्रायल कोर्ट के बरी करने के फ़ैसले को पलट दिया और तेजपाल को रेप का दोषी ठहराया। उन्हें 10 साल की जेल और 10 लाख रुपये से ज़्यादा का जुर्माना लगाया गया।

तेजपाल ने इस फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

सिब्बल ने आज दलील दी, "उन्होंने (शिकायतकर्ता) जो कुछ भी कहा है, वह CCTV फ़ुटेज से मेल नहीं खाता। न्याय होना चाहिए। हमने जो कहना था, कह दिया है। लॉर्डशिप आदेश दे सकते हैं।"

इस बीच, गोवा सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और मांग की है कि तेजपाल की सज़ा को बढ़ाकर उम्रकैद कर दिया जाए।

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Tarun Tejpal should have surrendered before challenging rape conviction: Goa tells Supreme Court