Teesta Setalvad 
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तीस्ता सीतलवाड़ दो जुलाई तक पुलिस हिरासत में

सुप्रीम कोर्ट ने आग्रह किया था कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने 2002 के सांप्रदायिक दंगों से निपटने के लिए गुजरात राज्य के खिलाफ झूठे आरोप लगाए थे।

Bar & Bench

गुजरात की एक अदालत ने झूठे सबूत गढ़ने और जालसाजी से जुड़े एक मामले में रविवार को कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को 2 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।

गुजरात आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को शनिवार को मुंबई से हिरासत में ले लिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देते हुए, जो दंगों के समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, अपने फैसले में गुजरात पुलिस के पूर्व अधिकारियों आरबी श्रीकुमार और संजीव भट्ट के साथ-साथ तीस्ता सीतलवाड़ को भी आड़े हाथों लिया था।

सीतलवाड़ के अलावा, गुजरात के पूर्व पुलिस महानिदेशक आरबी श्रीकुमार भी पुलिस हिरासत में हैं, जबकि भट्ट पहले से ही एक अन्य मामले में जेल में हैं।

सीतलवाड़ की गिरफ्तारी अपराध शाखा, अहमदाबाद शहर, गुजरात के एक पुलिस अधिकारी की शिकायत पर आधारित थी, जिसने आरोप लगाया था कि सीतलवाड़ ने कुछ जांच अधिकारियों और अज्ञात अन्य लोगों के साथ मिलकर साजिश रची और रिकॉर्ड और सबूत बनाए और भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध किए।

शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी की याचिका खारिज कर दी थी, जिन्होंने मामले में एसआईटी द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार करने के मजिस्ट्रेट के फैसले को बरकरार रखने के गुजरात उच्च न्यायालय के 2017 के फैसले को चुनौती दी थी।

याचिका को खारिज करते हुए, शीर्ष अदालत ने राज्य के पूर्व डीजीपी आरबी श्रीकुमार सहित विशेष रूप से गुजरात के अधिकारियों के खिलाफ टिप्पणियों को "असंतुष्ट" करार दिया था।

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Teesta Setalvad remanded to police custody till July 2