Pawan Khera with Telangana High Court facebook
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तेलंगाना हाईकोर्ट ने असम पुलिस की FIR में पवन खेड़ा को एक सप्ताह की ट्रांजिट अग्रिम ज़मानत दी

अदालत ने खेड़ा को एक सप्ताह के लिए राहत दी, जिसके भीतर वह अधिकार क्षेत्र वाली संबंधित अदालत के समक्ष नियमित अग्रिम ज़मानत याचिका दायर कर सकते हैं।

Bar & Bench

तेलंगाना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को, असम पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज जालसाजी और आपराधिक साज़िश के एक मामले में, एक सप्ताह के लिए ट्रांजिट अग्रिम ज़मानत दे दी।

जस्टिस के. सुजाना, जिन्होंने गुरुवार को खेड़ा की याचिका पर सुनवाई की थी, ने शुक्रवार को आदेश जारी करते हुए खेड़ा को एक हफ़्ते की राहत दी। इस समय सीमा के भीतर, वह अधिकार क्षेत्र वाले संबंधित न्यायालय में नियमित अग्रिम ज़मानत याचिका दायर कर सकते हैं।

खेड़ा दिल्ली के निवासी हैं और उनके ख़िलाफ़ मामला असम में दर्ज किया गया है।

न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, "याचिकाकर्ता (खेड़ा) को संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर करने के लिए एक हफ़्ते का समय दिया जाता है।"

असम पुलिस ने खेड़ा के ख़िलाफ़ मानहानि, जालसाज़ी और आपराधिक साज़िश के कथित मामले में केस दर्ज किया है। यह मामला उनके हालिया दावों के बाद दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां के पास कई विदेशी पासपोर्ट और विदेश में अघोषित संपत्तियां हैं।

Justice Sujana K

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, असम पुलिस 7 अप्रैल को दिल्ली में खेड़ा के घर गई थी, लेकिन वह वहां मौजूद नहीं थे। बाद में खेड़ा ने ट्रांजिट अग्रिम ज़मानत के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया।

खेड़ा की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गुरुवार को दलील दी कि खेड़ा पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित हैं और यह "जंगल राज" और "वाइल्ड वेस्ट" जैसा माहौल पैदा करते हैं।

सिंघवी ने कहा, "क्या हम 'वाइल्ड वेस्ट' में रह रहे हैं, जहां इस तरह की शिकायत पर आप मुझे गिरफ्तार कर लेंगे? FIR में हर मुमकिन आरोप लगाया गया है। आरोप यह है कि मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपके खिलाफ मानहानिकारक बयान दिए। सिर्फ़ मुझे परेशान करने के लिए आपने हर वह आरोप जोड़ दिया है जिसकी कल्पना की जा सकती है।"

उन्होंने आगे कहा, "मैं एक राजनीतिक विरोधी हूं। अगर आप इस तरह लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर देंगे, तो यह 'जंगल राज' के अलावा और कुछ नहीं होगा।"

असम के एडवोकेट जनरल देवजीत सैकिया ने सवाल उठाया कि खेड़ा तेलंगाना हाई कोर्ट क्यों गए, जबकि वह दिल्ली में रहते हैं और केस असम में दर्ज किया गया है।

सैकिया ने कहा, "ऐसा कोई संकेत नहीं है कि वह असम नहीं आ सकते। असम कोई 'बनाना रिपब्लिक' नहीं है। उनकी जान को कोई खतरा नहीं है।"

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Telangana High Court grants one week's transit anticipatory bail to Pawan Khera in Assam Police FIR