Telangana High Court  
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तेलंगाना उच्च न्यायालय ने परिसर में भोजन विषाक्तता के बारे में पोस्ट करने पर निलंबित विधि छात्र को राहत दी

न्यायालय ने हैदराबाद स्थित नरसी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (एनएमआईएमएस) द्वारा की गई कार्रवाई को "कठोर और असंगत" करार दिया।

Bar & Bench

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक विधि छात्र के निलंबन को रद्द कर दिया, जिस पर परिसर में हुई खाद्य विषाक्तता की घटना के बारे में पोस्ट करके कथित रूप से अपने कॉलेज की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का आरोप था।

न्यायमूर्ति बी विजयसेन रेड्डी ने हैदराबाद स्थित नरसी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (एनएमआईएमएस) द्वारा की गई कार्रवाई को "कठोर और असंगत" करार देते हुए निलंबन पर रोक लगा दी।

"प्रथम दृष्टया, शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के वर्तमान सेमेस्टर के लिए सत्रांत परीक्षाओं में उपस्थित होने से याचिकाकर्ता को निलंबित करने में प्रतिवादी 6 की कार्रवाई मनमानी और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। यह पाया गया कि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी नंबर 6 विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए जानबूझकर प्रयास किए, इसलिए, याचिकाकर्ता को सत्रांत परीक्षाओं में उपस्थित होने से निलंबित करने के लिए दिनांक 28.4.2025 को स्व-व्याख्यात्मक पत्र जारी किया गया।"

Justice B Vijaysen Reddy

इस साल फरवरी में, NMIMS हैदराबाद के कई छात्र कथित तौर पर अपने जादचेरला परिसर में कैंपस मेस से खाना खाने के बाद बीमार पड़ गए। छात्रों द्वारा साझा किए गए वीडियो और फ़ोटो से पता चलता है कि कॉलेज शुरू में प्रभावित छात्रों को कैंपस के बाहर किसी मेडिकल सुविधा में ले जाने में विफल रहा।

इस मामले को प्रकाश में लाने वाले छात्रों में से एक याचिकाकर्ता आनंद राज थे, जिन्हें सोशल मीडिया पर कॉलेज को बदनाम करने के लिए अंतिम सत्र की परीक्षा लिखने से निलंबित कर दिया गया था। राज को परीक्षा से दो घंटे पहले निलंबन की सूचना मिली।

हाईकोर्ट के समक्ष, राज के वकील ने तर्क दिया कि उक्त घटना में उनकी कोई संलिप्तता नहीं थी। यह भी प्रस्तुत किया गया कि वह पहले ही 28 अप्रैल को निर्धारित एक परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे। यह भी दावा किया गया कि उन्हें बिना कारण बताओ नोटिस के निलंबित कर दिया गया था, और सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया था।

कोर्ट ने पाया कि छात्र को निलंबित करना और उसे परीक्षा में बैठने से रोकना अत्यधिक कठोर और अनुशासनहीनता के कथित कृत्यों के अनुपात से परे है। इसलिए इसने कॉलेज को उसे शेष परीक्षाओं में बैठने की अनुमति देने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 2 मई को होगी।

लॉ स्टूडेंट की ओर से एडवोकेट एस गौतम पेश हुए।

प्रतिवादियों की ओर से एडवोकेट गादी प्रवीण कुमार पेश हुए।

[आदेश पढ़ें]

Anand_Raj_v_UCC___Ors.pdf
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Telangana High Court grants relief to law student suspended for posting about campus food poisoning