Telangana High Court and POCSO Act 
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ट्रायल कोर्ट को यह सुनिश्चित करना चाहिए जब कोई चिकित्सीय साक्ष्य नही है तो पीड़ित बच्ची का 'रेप' से क्या मतलब है: तेलंगाना HC

कोर्ट ने कहा कि साक्ष्य के अभाव में नाबालिग पीड़िता द्वारा 'बलात्कार' शब्द का इस्तेमाल यह मानने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता कि प्रवेशन यौन हमला हुआ था।

Bar & Bench

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि जब नाबालिग से जुड़े बलात्कार के मामले में कोई पुष्ट सबूत नहीं होता है, तो ट्रायल कोर्ट को यह पता लगाना चाहिए कि पीड़ित लड़की का 'बलात्कार' शब्द से क्या मतलब है। [कथुला वासु बनाम तेलंगाना राज्य]

कोर्ट ने कहा, "जब पीड़िता बच्ची हो और एक शब्द में कहे कि बलात्कार हुआ है तो ऐसे मामलों में जब कोई अन्य पुष्ट साक्ष्य न हो तो पीड़ित लड़की से यह जानना जरूरी हो जाता है कि उसके बलात्कार के बयान का क्या मतलब है।"

न्यायमूर्ति के सुरेंद्र ने कहा कि जब पीड़िता कहती है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है, तो अदालत भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के तहत विचाराधीन प्रश्न पूछकर पीड़िता से स्पष्टीकरण मांग सकती है।

अदालत ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 6 (गंभीर प्रवेशन यौन उत्पीड़न) के तहत एक आरोपी की सजा को रद्द करते हुए ये टिप्पणियां कीं।

इसके बजाय, अदालत ने आरोपी को अधिनियम की धारा 8 (यौन उत्पीड़न) के तहत दोषी ठहराया और तीन साल की जेल की सजा सुनाई।

दोषी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की थी, जिसमें उसे नाबालिग लड़की से बलात्कार के लिए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। उनके वकील ने तर्क दिया कि मामले में कोई पुष्टिकारक चिकित्सीय साक्ष्य नहीं है।

इसके विपरीत, अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि पीड़िता का बयान आरोपी को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि चूंकि बलात्कार शिकायत दर्ज करने से 20 दिन पहले हुआ था, इसलिए चिकित्सा साक्ष्य खोजने का सवाल ही नहीं उठता।

अदालत ने कहा पीड़िता के बयान पर गौर करते हुए, जिसमें उसने उल्लेख किया था कि आरोपी ने उसकी छाती को दबाया और उसके साथ "जबरन बलात्कार" किया

कोर्ट ने कहा कि बलात्कार पर पीड़िता के बयान को स्वीकार करना समझ में आता है जब वह एक विवाहित महिला है या समझती है कि बलात्कार क्या होता है। हालाँकि, मौजूदा मामले में, अदालत ने कहा कि यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि पीड़िता को यौन कृत्य के बारे में "जानकारी थी" या 'बलात्कार' क्या होता है।

इसमें कहा गया है कि अदालत के निष्कर्ष के परिणामस्वरूप ऐसे मामलों में किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास भेजा जा सकता है। न्यायाधीश ने कहा, अदालतों को अधिक सतर्क रहना होगा और बलात्कार के आरोप के संबंध में रिकॉर्ड पर स्वीकार्य साक्ष्य से निष्कर्ष निकालना उनका कर्तव्य है।

यह निष्कर्ष निकालते हुए कि अभियोजन गंभीर प्रवेशन यौन उत्पीड़न के अपराध को साबित करने में विफल रहा है, बेंच ने कहा कि यह नहीं माना जा सकता कि पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया था।

हालाँकि, चूंकि पीड़िता ने आरोपी द्वारा उसकी छाती और कमर को दबाने का उल्लेख किया था, अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट रूप से POCSO अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न की परिभाषा में आता है।

[निर्णय पढ़ें]

Kathula_Vasu_v__State_of_Telangana.pdf
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Trial court must ascertain what child victim means by ‘rape’ when there is no medical evidence: Telangana High Court