Jawaharlal Nehru, Atan Bihari Vajpayee and Supreme Court 
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नेहरू, वाजपेयी जैसे महान वक्ता थे; अब हमारे पास नफरत फैलाने वाले भाषण देने वाले तत्व हैं: सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि देश अब सभी खेमों के फ्रिंज तत्वों द्वारा नफरत भरे भाषणों को देख रहा है और इसने कार्रवाई और प्रतिक्रिया के एक दुष्चक्र को जन्म दिया है।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को देश में राजनीतिक विमर्श के गिरते स्तर पर खेद जताते हुए कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महान वक्ता लंबे समय से चले गए हैं और इसके बजाय अतिवादी तत्वों के नफरत भरे भाषणों ने उनकी जगह ले ली है।

जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि देश अब सभी शिविरों से घृणास्पद भाषण देख रहा है और इसने कार्रवाई और प्रतिक्रिया के एक दुष्चक्र को जन्म दिया है।

न्यायमूर्ति नागारत्ना ने दुख व्यक्त करते हुए कहा, "हम कहाँ जा रहे हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे वक्ता थे.. आधी रात का भाषण और ग्रामीण इलाकों से लोग आते थे (उन्हें सुनने के लिए). अब हर तरफ से फ्रिंज एलिमेंट्स ये बयान दे रहे हैं।

उन्होंने कहा कि असहिष्णुता ज्ञान और शिक्षा की कमी से आती है।

जस्टिस जोसेफ अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति अतिवादी तत्वों द्वारा दिए गए बयानों पर भी उतरे।

न्यायमूर्ति जोसेफ ने कहा, "वे ऐसी बातें कह रहे हैं जो अपमानजनक हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है गरिमा जो 'पाकिस्तान जाओ' जैसे बयानों से नियमित रूप से ध्वस्त हो जाती है। उन्होंने इस देश को चुना। वे आपके भाई-बहन की तरह हैं। हमारे स्कूल की शपथ याद रखें। हम पुरानी पीढ़ी से हैं। इसे उस स्तर तक जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती।"

हिंदू समाज के वकील पीवी योगेश्वरन ने जवाब दिया, "जब तक मेरे मुवक्किल इस देश में बहुसंख्यक हैं, तब तक हम उस स्तर तक कभी नहीं जाएंगे।"

खंडपीठ ने हिंदू समाज के वकील की दलीलों का जवाब देते हुए यह टिप्पणी की, जिन्होंने धार्मिक जुलूस निकालने के अधिकार का दावा किया था।

हिंदू समाज ने हेट स्पीच की घटनाओं के खिलाफ कदम उठाने की मांग वाली दलीलों के बैच में हस्तक्षेप की मांग करते हुए अदालत का रुख किया।

न्यायालय विशेष रूप से हिंदू दक्षिणपंथी नेताओं द्वारा महाराष्ट्र में किए जा रहे नफरत भरे भाषणों के संबंध में केरल के पत्रकार शाहीन अब्दुल्ला की याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस (भी पक्षकार बनाने की मांग कर रहे) की ओर से पेश अधिवक्ता विष्णु जैन ने कहा कि उन्हें धार्मिक जुलूस निकालने का अधिकार है।

न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा, "जुलूस निकालने का अधिकार ठीक है, लेकिन आप जुलूस में जो करते हैं वह अलग है।"

न्यायमूर्ति जोसेफ ने कहा, "अल्पसंख्यकों और उनके अधिकारों का क्या होता है, जिसकी परिकल्पना संस्थापक पिताओं ने की थी ... हम सभी को एक विरासत सौंपी गई थी। सहिष्णुता क्या है। सहिष्णुता किसी के साथ नहीं बल्कि मतभेदों को स्वीकार कर रही है।"

याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता निजाम पाशा ने कहा कि महाराष्ट्र में लगभग दस रैलियां हुई हैं जिनमें अभद्र भाषा शामिल है।

पीठ ने, हालांकि, पूछा कि उनमें से कौन विशेष रूप से तहसीन पूनावाला मामले में अदालत के फैसले की अवमानना ​​करेगा जिसमें अदालत ने अभद्र भाषा से निपटने के लिए एक कानूनी तंत्र विकसित किया था।

न्यायमूर्ति नागरत्ना ने यह भी कहा कि अवमानना के प्रत्येक मामले के लिए सर्वोच्च न्यायालय में भागना व्यावहारिक नहीं होगा और उन्होंने नागरिकों से आत्म-संयम का आह्वान किया।

केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने तब केरल और तमिलनाडु में हिंदुओं के खिलाफ अभद्र भाषा के उदाहरणों पर प्रकाश डाला और जोर देकर कहा कि अदालत को इस पर भी विचार करना चाहिए और खुद को महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रखना चाहिए।

एसजी ने कहा, "हमें कुछ कथन भी मिले हैं जिन्हें इस याचिका में जोड़ा जाना चाहिए। डीएमके पार्टी के नेता का कहना है कि अगर आप समानता चाहते हैं तो आपको सभी ब्राह्मणों को मार देना चाहिए... कृपया इस क्लिप को केरल से सुनें। यह चौंकाने वाला है। इससे इस अदालत की अंतरात्मा को झटका लगना चाहिए। एक बच्चे को यह कहने की आदत हो गई है..हमें शर्म आनी चाहिए...वह कहता है, 'हिंदुओं और ईसाइयों को अंतिम संस्कार की तैयारी करनी चाहिए।"

"हाँ हाँ हम जानते हैं," न्यायमूर्ति जोसेफ ने उत्तर दिया।

एसजी ने कहा, "तो आपको स्वत: संज्ञान लेना चाहिए था।"

न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा, "भाईचारे की अवधारणा मे दरारें हैं।"

पाशा ने कहा, "इस तरह की प्रस्तुतियां सॉलिसिटर जनरल के कार्यालय को शोभा नहीं दे सकती हैं और हम इस तरह की बातों में शामिल नहीं हो सकते।"

एसजी मेहता केरल से क्लिप पर अपने तर्कों पर कायम रहे।

न्यायमूर्ति जोसेफ ने कहा, "इसे देखने का एक तरीका है। यह उन सभी पर समान रूप से लागू होता है। आप इसे सबमिशन में शामिल कर सकते हैं।"

कोर्ट ने तब महाराष्ट्र से याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा था।

एसजी ने जोर देकर कहा कि केरल राज्य को भी नोटिस जारी किया जाना चाहिए।

पीठ ने कहा, "राज्य नपुंसक व्यवहार कर रहा है और समय पर कार्रवाई नहीं करता है।"

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There were great orators like Nehru, Vajpayee; now we have fringe elements making hate speeches: Supreme Court