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सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइसजेट को कहा: "यह एयरलाइन चलाने का तरीका नहीं है, हम आपको दिवालिया घोषित कर देंगे

हालांकि CJI एनवी रमना की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले पर 3 सप्ताह की रोक लगा दी, जिसने एयरलाइन के खिलाफ समापन याचिका को स्वीकार करते हुए कंपनी अदालत के आदेश को बरकरार रखा था।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट को उसके खिलाफ समापन याचिका के संबंध में अंतरिम राहत दी। [स्पाइसजेट बनाम क्रेडिट सुइस]।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले पर 3 सप्ताह की रोक लगा दी, जिसने एयरलाइन के खिलाफ समापन याचिका को स्वीकार करने वाली कंपनी अदालत के आदेश को बरकरार रखा था।

हालाँकि, बेंच ने एयरलाइन के खिलाफ कुछ कठोर टिप्पणियों के साथ सुनवाई शुरू की।

CJI रमना ने कहा, "अगर आप एयरलाइंस नहीं चलाना चाहते हैं, तो हम आपको दिवालिया घोषित कर देंगे। यह एयरलाइंस चलाने का तरीका नहीं है।"

स्पाइसजेट का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा, "हम कुछ करेंगे, हमारे दिमाग में कुछ है। कृपया आदेश पर रोक लगाएं।"

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"This is not the way to run an airline, we will declare you insolvent:" Supreme Court to SpiceJet