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त्रिशूर पूरम: केरल उच्च न्यायालय ने सुरक्षा के लिए हाथियों और कलाकारों के बीच न्यूनतम 6 मीटर की दूरी रखने का आदेश दिया

Bar & Bench

केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को आदेश दिया कि सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आगामी त्रिशूर पूरम उत्सव में प्रदर्शन करने वाले हाथियों और कलाकारों के बीच कम से कम 6-6 की दूरी बनाए रखी जानी चाहिए। [In Re Bruno Suo Motu Public Interest Litigation v Union of India & Ors.].

अतिरिक्त महाधिवक्ता अशोक एम चेरियन के अनुरोध पर बुलाई गई एक विशेष बैठक में, न्यायमूर्ति एके जयशंकरन नांबियार और न्यायमूर्ति गोपीनाथ पी की खंडपीठ ने त्योहार के दौरान हाथियों के उपयोग के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी किए:

  1. परेड के दौरान हाथियों और उस समय प्रदर्शन कर रहे ताल कलाकारों/अन्य कलाकारों के बीच न्यूनतम 6 मीटर की दूरी बनाए रखी जाएगी।

  2. केरल में अत्यधिक गर्मी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, 'थेवेटी' (अग्नि मशाल) को हाथियों से कम से कम 6 मीटर की दूरी पर रखा जाएगा। केवल न्यूनतम संख्या में आयोजकों द्वारा अधिकृत व्यक्तियों को उपरोक्त 6 मीटर के खुले क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी और वह भी केवल आवश्यकता के आधार पर और किसी अन्य व्यक्ति को इस क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।हम स्पष्ट करते हैं कि उपरोक्त निर्देश उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे जिन्हें 'कुदामट्टम' अनुष्ठान के दौरान हाथियों के ठीक पीछे खड़ा होना पड़ सकता है।

  3. हम प्रधान मुख्य संरक्षक (वन्य जीव) और मुख्य वन्य जीव वार्डन, केरल को किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए आवश्यक त्वरित प्रतिक्रिया टीमों (आरआरटी) को तैनात करने का निर्देश देते हैं। आयोजकों द्वारा लगाए गए हाथी दस्ते/स्वयंसेवक (यदि कोई हों) केवल आरआरटी की सहायता करेंगे और आरआरटी अधिकारियों के निर्देशों पर ही कार्य करेंगे।

  4. ऐसे हाथी दस्तों द्वारा किसी भी परिस्थिति में 'कैप्चर बेल्ट' जैसे उपकरणों का उपयोग नहीं किया जाएगा। किसी भी अन्य उपकरण का उपयोग नहीं किया जाएगा जो बंदी हाथी को चोट पहुंचाएगा या उसे किसी भी तरह से अपंग कर देगा।

  5. आयोजक/महावत यह सुनिश्चित करेंगे कि हाथियों को कोई थकान न हो और वे लंबे समय तक तेज धूप के संपर्क में न रहें। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि हाथियों को ठीक से खाना और पानी दिया जाए

त्रिशूर पूरम त्रिशूर जिले में एक वार्षिक मंदिर उत्सव है जो मलयालम महीने मेडम के पूरम दिन पर होता है। इस साल, यह 19 अप्रैल को शुरू होने वाला है।

यह त्यौहार सजे हुए हाथियों, छतरियों और ताल संगीत के भव्य प्रदर्शन के लिए जाना जाता है।

न्यायालय द्वारा यह आदेश राज्य में पशु कल्याण के मुद्दों से संबंधित एक मामले में पारित किया गया था।

हालिया सुनवाई में, बेंच ने यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया था कि त्योहारों के लिए हाथियों का उपयोग इस तरीके से किया जाए जो पचीडरम और त्योहार में आने वाले लोगों और कलाकारों दोनों के लिए सुरक्षित हो।

सोमवार को, अतिरिक्त महाधिवक्ता ने पीठ से एक नए परिपत्र की अनुमति देने का अनुरोध किया और पीठ ने इसकी अनुमति दे दी और इसके अलावा ऊपर उल्लिखित निर्देश भी जारी किए।

खंडपीठ ने पहले यह भी निर्देश दिया था कि उत्सव में परेड के लिए प्रस्तावित प्रत्येक हाथी का फिटनेस प्रमाणपत्र न्यायालय को उपलब्ध कराया जाए। हालाँकि, कुछ देरी के कारण ऐसा नहीं किया जा सका।

इसलिए, बेंच ने आदेश दिया कि सत्यापन और फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया केरल कैप्टिव हाथी प्रबंधन नियम, 2012 के आदेश का पालन करते हुए 18 अप्रैल को की जाए।

पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि अधिवक्ता टीसी सुरेश मेनन और संदेश राजा को सत्यापन प्रक्रिया के दौरान पर्यवेक्षण के लिए उपस्थित रहने की अनुमति दी जाए।

[आदेश पढ़ें]

In_Re_Bruno_15_4_24.pdf
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Thrissur Pooram: Kerala High Court orders 6-meter minimum distance between elephants and artists for safety