Prime Minister Narendra Modi  
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टीएन कांग्रेस ने मद्रास HC का रुख करते हुये आरोप लगाया कि ECI पीएम मोदी के नफरत भरे भाषणो के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रही

Bar & Bench

तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी (टीएनसीसी) ने मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर कर आग्रह किया है कि वह भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को मौजूदा चुनावी मौसम के दौरान कथित तौर पर नफरत भरे भाषण देने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दे।

याचिका में कहा गया है कि भले ही मोदी के नफरत भरे भाषणों के खिलाफ ईसीआई में कई शिकायतें दर्ज की गई थीं, लेकिन ईसीआई ने सीधे नरेंद्र मोदी को संबोधित करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को केवल एक कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

याचिका में कहा गया है कि नफरत फैलाने वाले भाषणों के लिए मोदी "व्यक्तिगत अपराधी" हैं।

याचिका में कहा गया है, "श्री मोदी इन भड़काऊ टिप्पणियों, अपमानजनक और विभाजनकारी भाषणों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं। ईसीआई की यह उदारता नागरिकों को गलत संकेत भेजती है और हमारे देश की पूरी चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को कमजोर करती है।"

इस मामले का उल्लेख आज न्यायमूर्ति एडी जगदीश चंदीरा और आर कलाईमथी की अवकाश पीठ के समक्ष किया गया।

Justices AD Jagadish Chandira and R Kalaimathi

हालांकि, बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह पहले इस मामले को रजिस्ट्री से नंबर दिलवाए।

यह याचिका टीएनसीसी ने अपने अध्यक्ष के सेल्वापेरुन्थागई के माध्यम से दायर की है। उन्होंने आज सुबह कोर्ट को बताया कि प्रधानमंत्री ने 21 अप्रैल के बाद से कई चुनावी सभाओं में मुसलमानों के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणियां की हैं।

अपनी याचिका में, उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव को किसी भी तरह से जीतने का प्रयास कर रही है, और इसलिए, सांप्रदायिक आधार पर विभाजनकारी अभियान में लगी हुई है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने खुद मुसलमानों को "घुसपैठिया" और "अधिक बच्चे पैदा करने वाला" कहा था।

याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि मोदी ने कांग्रेस पार्टी के घोषणापत्र के बारे में भ्रामक और अपमानजनक टिप्पणी की है और भाजपा नेता को ऐसी अपमानजनक टिप्पणी करने से रोका जाना चाहिए।

मोदी की कथित टिप्पणी पर भी विरोध दर्ज किया गया कि "विपक्ष की जीत का मतलब होगा कि हिंदुओं की संपत्ति मुसलमानों के हाथों में चली जाएगी।"

टीएनसीसी अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने 1 मई को चेन्नई में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मोदी के "अपमानजनक बयानों और सांप्रदायिक बयानबाजी" के खिलाफ तत्काल और निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया गया।

हालाँकि, कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. इसलिए, टीएनसीसी अध्यक्ष ने अब उच्च न्यायालय का रुख किया है और ईसीआई को मोदी से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश देने की मांग की है।

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TN Congress moves Madras High Court alleging ECI has failed to act against hate speeches by PM Modi