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TOI, इंडियन एक्सप्रेस ने गुजरात उच्च न्यायालय की टिप्पणियों की गलत रिपोर्टिंग के लिए माफ़ी मांगी

न्यायालय ने 13 अगस्त को एक चल रहे मामले में अदालती कार्यवाही का "झूठा और विकृत विवरण" देने के लिए दोनों समाचार पत्रों को नोटिस जारी किया था।

Bar & Bench

इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया (टीओआई) ने शुक्रवार को अपने अहमदाबाद संस्करणों में गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में माफी मांगी, जिसमें हाल ही में एक चल रहे मामले में अपनी टिप्पणियों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के लिए उन्हें फटकार लगाई गई थी।

गुरुवार को न्यायालय ने चेतावनी दी थी कि यदि समाचार पत्र माफीनामा प्रकाशित करने में विफल रहे तो उनके खिलाफ न्यायालय की अवमानना ​​का नोटिस जारी किया जाएगा। आज समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर माफीनामा प्रकाशित किया।

दोनों समाचार पत्रों ने कहा कि उनकी रिपोर्टिंग से यह गलत धारणा बनी है कि उच्च न्यायालय ने सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों से संबंधित मामले में उठने वाले मुद्दों पर निर्णय लिया है।

टीओआई ने अपने माफीनामे में कहा, "समाचार पत्र उच्च न्यायालय की गरिमा का बहुत सम्मान करता है और हम उक्त रिपोर्ट की रिपोर्टिंग में हुई त्रुटि के लिए उच्च न्यायालय और अपने सम्मानित पाठकों से बिना शर्त माफी मांगते हैं।"

Apology by Times of India and Indian Express

मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति प्रणव त्रिवेदी की पीठ ने 13 अगस्त को टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस के क्षेत्रीय संपादकों को नोटिस जारी कर मामले में अदालती कार्यवाही का "गलत और विकृत विवरण" देने के लिए स्पष्टीकरण मांगा था।

न्यायमूर्ति अग्रवाल ने कहा, "खबर के निर्माण से ऐसा प्रतीत होता है कि अदालत ने अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों को विनियमित करने के अधिकार का प्रयोग करते हुए अल्पसंख्यक संस्थानों द्वारा अपनी पसंद के शिक्षक की नियुक्ति के अधिकार के बारे में राय बना ली है।"

Chief Justice Sunita Agarwal and Justice Pranav Trivedi

गुरुवार को न्यायालय ने समाचार पत्रों द्वारा न्यायालय के समक्ष दिए गए हलफनामों में मांगी गई माफी पर असंतोष व्यक्त किया।

अदालत ने दोनों मीडिया घरानों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने समाचार पत्रों में इस तरह से माफी प्रकाशित करें जिससे यह स्पष्ट रूप से पता चले कि रिपोर्टर और संपादक न्यायालय की टिप्पणियों को रिपोर्ट करने में गलत थे।

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TOI, Indian Express publish apologies for wrongly reporting Gujarat High Court observations