Allahabad High Court 
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ट्रायल जज अक्सर करियर की संभावनाओं के लिए निर्दोष लोगों को दोषी ठहराते हैं: इलाहाबाद उच्च न्यायालय

न्यायालय ने यह टिप्पणी केंद्र से अनुरोध करते हुए की कि वह निर्दोष व्यक्तियों के खिलाफ गलत तरीके से मुकदमा चलाने पर मुआवजा देने के लिए कानून बनाने के विधि आयोग के सुझाव को अपनाए।

Bar & Bench

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक कानून लाने का आह्वान किया, जिससे आपराधिक मामलों में गलत तरीके से मुकदमा चलाने वालों को मुआवजा दिया जा सके, क्योंकि न्यायालय ने पाया कि कभी-कभी ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश केवल अपनी प्रतिष्ठा बचाने या कैरियर की संभावनाओं की रक्षा के लिए निर्दोष व्यक्तियों को दोषी ठहरा देते हैं [उपेंद्र @ बलवीर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य]।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ और न्यायमूर्ति सैयद कमर हसन रिजवी ने एक व्यक्ति को बरी करते हुए यह टिप्पणी की, जिस पर 2009 में अपनी पत्नी की हत्या का आरोप था। न्यायालय ने कहा कि व्यक्ति ने जमानत पर रिहा होने से पहले ही लगभग 13 साल जेल में बिताए थे, हालांकि उसे बरी कर दिया जाना चाहिए था।

न्यायालय ने कहा कि उसे भारी मुआवजा दिया जाना चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि ऐसा मुआवजा देने के लिए उचित कानूनी ढांचा मौजूद नहीं है।

न्यायालय ने आगे कहा, "विधि आयोग की 277वीं रिपोर्ट (जिसमें गलत अभियोजन से निपटने के लिए कानून बनाने की बात कही गई है, जिसमें ऐसे दावों से निपटने के लिए विशेष अदालतों की स्थापना करना भी शामिल है) को सरकार द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए था, क्योंकि निचली अदालतें अक्सर उच्च न्यायालयों के डर से जघन्य अपराधों के मामले में अभियुक्तों को दोषी ठहराती हैं, यहां तक ​​कि स्पष्ट रूप से बरी होने के मामलों में भी। वे ऐसे मामलों में उच्च न्यायालयों के कोप से डरते हैं और केवल अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और (करियर) संभावनाओं को बचाने के लिए इस तरह के फैसले और दोषसिद्धि के आदेश पारित कर देते हैं।"

Justice Siddharth and Justice Syed Qamar Hasan Rizvi
... निचली अदालतें अक्सर उच्च न्यायालयों के डर के कारण जघन्य अपराधों के मामले में भी अभियुक्तों को दोषी करार दे देती हैं, यहां तक ​​कि स्पष्ट रूप से बरी होने के मामलों में भी।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय

25 अक्टूबर के फैसले में न्यायालय ने कहा कि चूंकि सरकार कार्रवाई करने में विफल रही है, इसलिए गलत तरीके से अभियोजित व्यक्तियों के लिए संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और 21 (जीवन और स्वतंत्रता) का उल्लंघन निरंतर जारी है।

न्यायालय ने कहा, "यहां तक ​​कि बहुचर्चित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में भी ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्तियों के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के अनुरूप कुछ भी नहीं है।"

न्यायालय ने आगे कहा कि भले ही गलत तरीके से दोषी ठहराए गए व्यक्ति अंततः बरी हो जाएं, लेकिन उन्हें समाज और अपने परिवारों में वापस जाना मुश्किल लगता है। इसलिए न्यायालय ने राज्य से सुधारात्मक कदम उठाने का आग्रह किया।

न्यायालय ने कहा, "राज्य ऐसे आरोपियों को कुछ आर्थिक मुआवजा दे सकता है, जिससे उन्हें कुछ राहत मिल सकती है और उनके खिलाफ लगाए गए निराधार आरोपों से बरी होने के बाद उन्हें अपने परिवार पर बोझ के रूप में नहीं देखा जाएगा।"

न्यायालय ने यह टिप्पणी एक व्यक्ति द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए की, जिसे 2009 में अपनी पत्नी की हत्या के मामले में 2010 में निचली अदालत द्वारा दोषी पाया गया था।

आरंभ में उस व्यक्ति पर दहेज की मांग करने, अपनी पत्नी पर क्रूरता करने, दहेज हत्या का अपराध करने और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 316 के तहत अजन्मे बच्चे की मौत का कारण बनने का आरोप लगाया गया था। बाद में निचली अदालत ने आरोपों को संशोधित किया और उसे धारा 316 के अलावा आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया।

हालांकि, उच्च न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष ने दहेज हत्या या क्रूरता के आरोपों को साबित भी नहीं किया था। इसके बावजूद, निचली अदालत ने फैसले के समय आरोपी के खिलाफ हत्या का आरोप जोड़ा, केवल इस आधार पर कि मृतक पत्नी के गर्भ में दो महीने का भ्रूण पाया गया था।

विशेष रूप से, उच्च न्यायालय ने पाया कि आरोपी को नए जोड़े गए हत्या के आरोप के खिलाफ खुद का बचाव करने की भी अनुमति नहीं दी गई थी।

उच्च न्यायालय ने कहा, "इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुकदमे के किसी भी चरण में आरोप में बदलाव किया जा सकता है, लेकिन ऐसे मामले में, विद्वान ट्रायल कोर्ट को आरोपी को बदले गए आरोप के खिलाफ खुद का बचाव करने का उचित और निष्पक्ष अवसर देना चाहिए, ताकि उसके हितों को नुकसान न पहुंचे। उसे निष्पक्ष सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए।"

न्यायालय ने अंततः अपीलकर्ता को बरी कर दिया, लेकिन कोई भी मुआवजा देने का आदेश नहीं दिया, क्योंकि ऐसा करने के लिए कोई उचित कानून नहीं था।

[फैसला पढ़ें]

Upendra___Balweer_v__State_of_Uttar_Pradesh.pdf
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