Justice Arindam Lodh and Tripura High Court  
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त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने एनडीपीएस मामले में आरोपी के एचआईवी पॉजिटिव होने पर जमानत मंजूर की

अदालत ने कहा, "आरोपी की स्थिति को देखते हुए, वह जमानत का लाभ पाने का हकदार है, क्योंकि वह अपने अनुकूल वातावरण में सम्मान के साथ जीवन जीने का हकदार है और जेल में यह संभव नहीं है।"

Bar & Bench

त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने हाल ही में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (एनडीपीएस एक्ट) के तहत एक मामले में आरोपी एक व्यक्ति को जमानत दे दी, यह देखते हुए कि वह मानव इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस (एचआईवी) के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया है।

न्यायमूर्ति अरिंदम लोध ने कहा कि अभियुक्त की स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उसे अनुकूल माहौल में रहने की अनुमति दी जानी चाहिए, जो जेल में रहने पर उसे उपलब्ध नहीं हो पाएगा।

अदालत के 5 जुलाई के आदेश में कहा गया है, "हालांकि जेल अधिकारियों ने दावा किया है कि उसे पर्याप्त उपचार मुहैया कराया जाएगा, लेकिन आरोपी की स्थिति को देखते हुए, वह जमानत दिए जाने का हकदार है, क्योंकि वह अपने अनुकूल माहौल में सम्मान के साथ जीवन जीने का हकदार है और कहने की जरूरत नहीं है कि जेल में यह संभव नहीं है।"

न्यायाधीश ने यह भी कहा कि यह संभावना नहीं है कि आरोपी जमानत पर बाहर रहते हुए कोई अन्य अपराध करेगा।

अदालत ने कहा, "चूंकि आरोपी एचआईवी से पीड़ित है, इसलिए मेरा यह उचित विश्वास है कि आरोपी भविष्य में किसी भी प्रतिबंधित वस्तु के व्यापार में शामिल नहीं होगा। इस विश्वास के आधार पर, मैं आरोपी को जमानत पर रिहा करने के पक्ष में हूं।"

आरोपी व्यक्ति को इस साल अप्रैल में गांजा रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वह 15 अप्रैल से 24 जून तक पुलिस हिरासत में रहा, उसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

न्यायिक हिरासत में रहने के दौरान, उसका एचआईवी टेस्ट पॉजिटिव आया और बाद में उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया।

राज्य ने अदालत को बताया कि आरोपी पर इलाज का अच्छा असर हो रहा है और उसकी हालत अच्छी है।

इसलिए, उसने आरोपी को जमानत दिए जाने का विरोध किया, खासकर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 की सख्त आवश्यकताओं के मद्देनजर, जिसमें नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों के आरोपियों को जमानत देने की बात कही गई है।

हालांकि, अदालत ने पाया कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के प्रावधानों पर विचार करने के बाद भी, आरोपी को उसकी एचआईवी पॉजिटिव स्थिति को देखते हुए जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।

इसलिए, अदालत ने आरोपी व्यक्ति को ₹1 लाख का जमानत बांड और इतनी ही राशि का एक जमानती पेश करने की शर्त पर जमानत पर रिहा करने की अनुमति दी।

अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता जे भट्टाचार्य और साजिब घोष पेश हुए। राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक एस घोस्ट पेश हुए।

इससे संबंधित एक अन्य मामले में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में एचआईवी और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित एक व्यक्ति को भी जमानत दे दी है, जिसे धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था।

हालांकि, उस मामले में जमानत तब दी गई जब न्यायालय ने पाया कि जेल अधिकारी उसे पर्याप्त चिकित्सा स्वास्थ्य उपचार और देखभाल प्रदान करने में विफल रहे।

[त्रिपुरा उच्च न्यायालय का आदेश पढ़ें]

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