Supreme court and Tripura Violence

 
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[त्रिपुरा हिंसा] राज्य का हलफनामा पश्चिम बंगाल हिंसा पर आधारित है: प्रशांत भूषण

भूषण ने कहा, "राज्य के लिए ऐसा करना राज्य के लिए अशोभनीय है। मैं समझता हूं कि सी ग्रेड चैनलों के साथ भी ऐसा ही है।"

Bar & Bench

वकील प्रशांत भूषण ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पिछले अक्टूबर में त्रिपुरा में हुई हिंसा और घृणा अपराधों की जांच की मांग करने वाले मामले में त्रिपुरा सरकार का हलफनामा किस बात से भरा है। [एहतेशाम हाशमी बनाम भारत संघ]।

याचिकाकर्ता एहतेशाम हाशमी का प्रतिनिधित्व कर रहे भूषण ने कहा कि राज्य की प्रतिक्रिया इस बारे में है कि याचिकाकर्ताओं ने चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल की हिंसा की जांच क्यों नहीं की और अकेले त्रिपुरा हिंसा को उजागर करना चुना।

उन्होंने कहा, "मैंने टीवी में देखा है, लेकिन यह जवाब पश्चिम बंगाल हिंसा के बारे में है और आपने (नहीं) जांच क्यों की। यह राज्य को अच्छी रोशनी में नहीं दिखाता है। राज्य के लिए इस तरह की हरकत करना राज्य के लिए अशोभनीय है। मैं समझता हूं कि सी ग्रेड चैनलों के साथ भी ऐसा ही है।"

भूषण ने प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। अगले हफ्ते सोमवार को इस मामले पर फिर सुनवाई होगी।

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[Tripura violence] State affidavit is whataboutery on West Bengal violence: Prashant Bhushan