Woman Judge  
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"तू है क्या चीज़, बाहर मिल": दोषी और उसके वकील ने दोषसिद्धि के बाद दिल्ली की अदालत में महिला जज को धमकाया

न्यायाधीश ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष उचित कार्रवाई की जाएगी।

Bar & Bench

दिल्ली की एक अदालत उस समय स्तब्ध रह गई जब एक दोषी और उसके वकील ने चेक बाउंस मामले में दोषसिद्धि के बाद खुली अदालत में महिला न्यायाधीश को धमकाया और गालियां दीं।

आरोपी ने अपने पक्ष में फैसला न सुनाने पर जज पर कोई वस्तु फेंकने की भी कोशिश की। इसके बाद उसने अपने वकील को निर्देश दिया कि वह अपने पक्ष में फैसला सुनाने के लिए हर संभव कोशिश करे।

"तू है क्या चीज...........कि तू बाहर मिल देखता है कैसे जिंदा घर जाती है..." आरोपी ने न्यायाधीश से कहा, जैसा कि अदालत के 2 अप्रैल के आदेश में उल्लेख किया गया है।

न्यायिक मजिस्ट्रेट (एनआई एक्ट) शिवांगी मंगला ने आरोपी को परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 (चेक अनादर) के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया था और उसे अगली सुनवाई की तारीख पर धारा 437 ए सीआरपीसी के तहत जमानत बांड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

Shivangi Mangla

हालांकि, सजा के बाद, आरोपी और उसके वकील ने महिला जज को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया और उन पर अपने पद से इस्तीफा देने का दबाव बनाया, जज मंगला ने अपने आदेश में दर्ज किया।

उन्होंने फिर से महिला जज को प्रताड़ित किया और मांग की कि वह आरोपी को बरी कर दें।

उन्होंने महिला जज के खिलाफ शिकायत दर्ज करने और जबरन इस्तीफा दिलाने की धमकी भी दी।

जज ने कहा कि धमकी और उत्पीड़न के लिए आरोपी के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष उचित कार्रवाई की जाएगी।

न्यायालय ने निर्देश दिया कि "फिर भी हस्ताक्षरकर्ता सभी बाधाओं के बावजूद खड़े हैं और न्याय के पक्ष में हमेशा आवश्यक कदम उठाते हैं। हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रीय महिला आयोग, दिल्ली के समक्ष आरोपी के खिलाफ इस तरह की धमकी और उत्पीड़न के लिए उचित कदम उठाएंगे।"

न्यायाधीश ने दोषी के वकील अतुल कुमार को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया कि उनके साथ दुर्व्यवहार करने के लिए उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए।

वकील को अगली सुनवाई की तारीख पर जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

[आदेश पढ़ें]

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"Tu hai kya cheez, bahar mil": Convict, lawyer threaten woman judge in Delhi court after conviction