Umar Khalid, Sharjeel Imam 
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[उमर खालिद, शरजील इमाम जमानत] दिल्ली HC ने अलीगढ़ मे इमाम के खिलाफ FIR और चार्जशीट कोर्ट के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया

इमाम के वकील ने बताया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पहले ही दिल्ली पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर दिए गए भाषणों में से एक को निपटा दिया था।

Bar & Bench

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के लिए शरजील इमाम के खिलाफ उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दर्ज प्राथमिकी की जांच करना चाहता है।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की खंडपीठ ने कहा कि वह उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा दायर प्राथमिकी और आरोपपत्र को देखना चाहती है क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उसे उक्त प्राथमिकी से उत्पन्न मामले में पहले ही जमानत दे दी थी।

इमाम की ओर से पेश हुए वकील तनवीर अहमद मीर ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पहले ही दिल्ली पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर दिए गए भाषणों में से एक को निपटा दिया था।

मीर ने अदालत को बताया "मेरे लिए दो भाषण दिए गए हैं। एक 13 दिसंबर 2019 को जामिया मिल्लिया इस्लामिया में है और दूसरा 16 जनवरी 2020 को एएमयू में। विचाराधीन प्राथमिकी 25 जनवरी को दर्ज की गई थी और मैं 28 जनवरी से हिरासत में हूं। दो साल से अधिक समय से बीत चुके हैं। मैं एक ही भाषण के लिए पांच से छह प्राथमिकी का सामना कर रहा हूं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उन्हें उसी मामले में जमानत दे दी है। उच्च न्यायालय द्वारा दिलचस्प निष्कर्ष यह है कि कोई हिंसा नहीं हुई थी।"

हालांकि मीर के निर्देश देने वाले वकील ने कहा कि प्राथमिकी को स्क्रीन पर साझा किया जा सकता है, न्यायमूर्ति मृदुल ने भी सुझाव पर आपत्ति जताते हुए कहा,

"स्क्रीन शेयर व्यवसाय को रोकना होगा। यह पावर-पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है। चार्जशीट जमानत निर्धारित करने के लिए एक जर्मन दस्तावेज है, इसे रिकॉर्ड पर रखा जाना चाहिए। आपको इसे रिकॉर्ड में रखना चाहिए। हमारे पास फोटोग्राफिक मेमोरी नहीं है।"

इसलिए अदालत ने मीर से कहा कि वह विचाराधीन प्राथमिकी के साथ-साथ मामले में दायर आरोपपत्र को उच्च न्यायालय के समक्ष पेश करे।

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[Umar Khalid, Sharjeel Imam Bail] Delhi High Court calls for FIR and chargesheet against Imam in Aligarh