Arvind Kejriwal, Supreme Court and ED  
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दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा अंतिम आदेश पारित किए बिना अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "असामान्य"

शीर्ष अदालत ने कहा, "स्थगन के मामलों में फैसले सुरक्षित नहीं रखे जाते बल्कि मौके पर ही सुनाए जाते हैं। यहां जो हुआ वह असामान्य है।"

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि धन शोधन मामले में अंतिम आदेश पारित किए बिना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक लगाने का दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला असामान्य है।

न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ केजरीवाल की अपील पर सुनवाई कर रही थी जिसमें जमानत पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया गया था।

उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन ने 21 जून को केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया था।

शीर्ष अदालत ने सोमवार को टिप्पणी की, "स्थगन के मामलों में फैसले सुरक्षित नहीं रखे जाते बल्कि मौके पर ही सुनाए जाते हैं। यहां जो हुआ वह असामान्य है।"

हालांकि, उसने कहा कि वह अंतरिम रोक लगाने की वही गलती नहीं करेगा जो उच्च न्यायालय ने की थी।

इसलिए, मामले की सुनवाई 26 जून, बुधवार को करना उचित समझा गया। उस समय तक उच्च न्यायालय द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर स्थगन आवेदन पर अपना अंतिम आदेश सुनाए जाने की उम्मीद है।

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया "स्थगन आवेदन पर आदेश सुरक्षित रखा गया और तब तक निचली अदालत द्वारा जमानत देने के आदेश पर रोक लगा दी गई। पक्षों को 24 जून तक संक्षिप्त प्रस्तुतियाँ दाखिल करने का अवसर दिया गया। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ने कहा कि स्थगन आवेदन पर आदेश शीघ्र ही पारित किया जाएगा और यह स्थगन का अनुरोध करता है। हम यह उचित समझते हैं कि मामले को अगले दिन सूचीबद्ध किया जाए और यदि उच्च न्यायालय इस बीच कोई आदेश पारित करता है तो उसे रिकॉर्ड पर लाया जाए।"

Justice Manoj Misra and Justice SVN Bhatti

पृष्ठभूमि

केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने इस आरोप में गिरफ्तार किया था कि वह कुछ शराब विक्रेताओं को लाभ पहुंचाने के लिए 2021-22 के लिए अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति में जानबूझकर खामियां छोड़ने की साजिश का हिस्सा थे।

ईडी ने आरोप लगाया है कि शराब विक्रेताओं से प्राप्त रिश्वत का इस्तेमाल गोवा में आम आदमी पार्टी (आप) के चुनावी अभियान को फंड करने के लिए किया गया था और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए उत्तरदायी हैं।

केजरीवाल ने आरोपों से इनकार किया है और ईडी पर जबरन वसूली का रैकेट चलाने का आरोप लगाया है।

इसी मामले में गिरफ्तार किए गए अन्य आप नेताओं में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह शामिल हैं।

सिंह फिलहाल जमानत पर बाहर हैं, जबकि सिसोदिया अभी भी जेल में बंद हैं।

ट्रायल कोर्ट ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दे दी थी और ₹1 लाख के जमानत बांड पर रिहा करने का आदेश दिया था।

राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश नियाय बिंदु ने कहा कि ईडी केजरीवाल को अपराध की आय से जोड़ने वाला कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य देने में विफल रहा है और यह भी दिखाने में विफल रहा है कि एक अन्य आरोपी विजय नायर केजरीवाल की ओर से काम कर रहा था।

विशेष न्यायाधीश ने यह भी कहा था कि ईडी केजरीवाल के खिलाफ पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रहा है।

ईडी ने तुरंत दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया और मामले में तत्काल सुनवाई सुनिश्चित की।

इस मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय ने की, जिसने स्थगन की प्रार्थना पर अपना आदेश सुरक्षित रखा।

हालांकि, इस बीच, उच्च न्यायालय ने कहा कि स्थगन की प्रार्थना पर अंतिम आदेश सुनाए जाने तक जमानत आदेश पर अंतरिम रोक रहेगी।

उच्च न्यायालय ने कहा, "मैं दो से तीन दिनों के लिए आदेश सुरक्षित रख रहा हूं। आदेश सुनाए जाने तक, ट्रायल कोर्ट के आदेश के संचालन पर रोक लगाई जाती है।"

इसके कारण शीर्ष अदालत के समक्ष वर्तमान अपील की गई।

आज बहस

केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सुनवाई के पहले ही दिन जमानत पर रोक लगाना अभूतपूर्व है।

उन्होंने तर्क दिया कि "जमानत मंजूर होना और जमानत रद्द होना अलग-अलग बातें हैं। पहले ही दिन जमानत पर रोक लगाने की प्रक्रिया अभूतपूर्व है। सुविधा का संतुलन मेरे पक्ष में है। अगर याचिका खारिज हो जाती है तो वह वापस जेल चले जाएंगे और तीन सप्ताह पहले की स्थिति में पहुंच जाएंगे, जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत आत्मसमर्पण किया था।"

उन्होंने यह भी बताया कि कैसे उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अपील पर सुनवाई करने से पहले ही आदेश पर रोक लगा दी थी।

यह तर्क दिया गया कि "प्रक्रिया अज्ञात है। पहले रोक लगाई गई और बाद में दलीलें सुनी गईं।"

सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, "वकीलों ने संक्षिप्त प्रस्तुतियां दी हैं और इसका अर्थ है कि आदेश एक या दो दिन में आ जाएगा।"

सिंघवी ने जोर देकर कहा, "मैं इसकी सराहना करता हूं और आदेश आने की उम्मीद है, लेकिन क्या जमानत पर रोक लगाई जा सकती है? मुझे रिहा क्यों नहीं किया जा सकता? मेरे भागने का खतरा नहीं है।"

ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने कहा कि हाईकोर्ट ईडी की रोक की याचिका पर कल अपना आदेश पारित करेगा।

पीठ ने कहा, "अगर हम कोई आदेश पारित करते हैं तो हम मामले पर पहले से ही विचार कर रहे होंगे। यह हाईकोर्ट है, अधीनस्थ न्यायालय नहीं।"

केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने बताया कि केजरीवाल का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और उनके भागने का जोखिम नहीं है।

उन्होंने कहा, "उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उसके भागने का कोई खतरा नहीं है... 2022 से जांच चल रही है। गिरफ्तारी की वैधता और वैधता को इसी अदालत में चुनौती दी जा रही है। एक बार जब मामला विचाराधीन हो जाता है, तो अदालत ने कहा कि इस मामले में अधिक उदार दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यह कहना कि अगर उसे रिहा किया गया तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, न्याय का सबसे बड़ा मजाक होगा।"

सिंघवी ने बताया कि कैसे उच्च न्यायालय ने दलीलें सुनने से पहले ही अंतरिम स्थगन आदेश पारित कर दिया था।

चौधरी ने कहा, "यह एक अजीब दलील है... उन्होंने जमानत आदेश को चुनौती दी है, जबकि जमानत आदेश अपलोड भी नहीं किया गया था।"

एएसजी ने जवाब दिया, "हां, आप सही हैं... लेकिन एक बार आप आदेश को देखें तो धारा 45 की कोई संतुष्टि नहीं है।"

सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, "हम जो प्रस्ताव कर रहे हैं वह यह है कि उच्च न्यायालय के आदेश को रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया जाए और हम अगले सप्ताह मामले को रख सकते हैं। आदेश के बिना हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं।"

सिंघवी ने कहा, "यह एक उलझन वाली स्थिति है... यदि उच्च न्यायालय बिना किसी कागजी कार्रवाई या आदेश के सुबह 10:30 बजे आदेश पारित कर सकता है। तो फिर उच्चतम न्यायालय भी बिना किसी निर्णय के उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक क्यों नहीं लगा सकता।"

अदालत ने कहा, "यदि उच्च न्यायालय ने गलती की है तो हम उसे क्यों दोहराएं।"

सिंघवी ने कहा, "यह स्वतंत्रता का मुद्दा है।"

एसजी ने कहा, "यदि इसे परसों सूचीबद्ध किया जा सकता है। यह एक उच्च न्यायालय है, इसलिए हमें इस पर दबाव नहीं डालना चाहिए। यह कोई हाई प्रोफाइल मामला नहीं है।"

सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश का इंतजार करने का निर्णय लेते हुए कहा, "हम इस मामले की सुनवाई परसों तक सुनवाई करेंगे। जो तर्क दिया गया है, उसके गुण-दोष के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे।"

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"Unusual": Supreme Court on Delhi High Court staying Arvind Kejriwal bail without passing final order