सुल्तानपुर की एक स्थानीय अदालत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ 2018 में कथित रूप से की गई टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक नेता द्वारा दायर मानहानि के मामले में मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जमानत दे दी।
भाजपा नेता विजय मिश्रा ने कथित तौर पर कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार के दौरान की गई कुछ टिप्पणियों को लेकर गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।
इस टिप्पणी में कथित तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह को 'हत्या का आरोपी' बताया गया था।
राहुल ने कथित तौर पर कहा है कि भाजपा के इस दावे के बावजूद कि उसकी राजनीति साफ-सुथरी है, उसके पास एक पार्टी अध्यक्ष था, जो हत्या के एक मामले में 'आरोपी' था. शाह उस समय भाजपा अध्यक्ष थे।
गांधी सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले का जिक्र कर रहे थे, जिसमें 2014 में सीबीआई की विशेष अदालत ने अमित शाह को आरोप मुक्त कर दिया था.
मिश्रा ने कथित तौर पर शिकायत की है कि इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियों से गृह मंत्री की छवि खराब हुई है।
ऐसा बताया गया है कि गांधी आज सुबह मामले के संबंध में निचली अदालत के समक्ष पेश हुए और खुद को बेकसूर बताया।
निचली अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा करने की अनुमति दी।
और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें