बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र और गोवा के सभी न्यायिक अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा पारित आदेश और निर्णय उसी दिन CIS सर्वर पर अपलोड कर दिए जाएं।
यदि कोई आदेश या फैसला उसी दिन अपलोड नहीं किया जाता है, तो अधिकारी को देरी का विवरण और कारण बताना होगा।
निर्धारित समय के भीतर आदेश या फैसले अपलोड न करना "न्यायिक अधिकारी की ईमानदारी से जुड़ा कदाचार" माना जाएगा।
न्यायिक अधिकारियों से यह भी कहा गया है कि वे निर्धारित प्रारूप में एक मासिक प्रमाण पत्र जमा करें, जिसमें यह पुष्टि हो कि अपलोडिंग समय पर की गई है।
इस सर्कुलर में चेतावनी दी गई है कि यदि इस प्रमाण पत्र में दी गई जानकारी में कोई विसंगति पाई जाती है, तो संबंधित न्यायिक अधिकारी को निलंबित कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ विभागीय जांच नहीं की जाएगी।
इसके अलावा, सभी न्यायिक अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि मामले का निपटारा होने के बाद वे अदालत की फाइलें अपने पास न रखें।
यह सर्कुलर सभी न्यायिक अधिकारियों को प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीशों के माध्यम से भेजा गया है; इन न्यायाधीशों को निर्देश दिया गया है कि वे इन निर्देशों को अपने अधीन अधिकारियों के संज्ञान में लाएं और उनका पालन सुनिश्चित करें।
हाईकोर्ट के मौजूदा निर्देश 9 जनवरी, 2020 के एक पत्र में पहले उठाए गए मुद्दों पर आधारित हैं। यह पिछला पत्र अधीनस्थ अदालतों के निरीक्षण पर आधारित था।
हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के निरीक्षण में अधीनस्थ न्यायिक अधिकारियों के कामकाज में कई अनियमितताएं सामने आईं। इनमें अदालत के निर्धारित समय का पालन न करना शामिल था, जैसे कि सुबह 11 बजे के बाद देर से बैठना और अदालत का समय समाप्त होने से पहले ही चले जाना।
इसके अलावा, मामले के प्रबंधन से जुड़ी समस्याएं भी सामने आईं - फैसले अक्सर तुरंत अपलोड नहीं किए जाते थे या लंबे समय तक सुरक्षित रखे जाते थे; जब मामलों की सुनवाई निर्धारित होती थी, तब भी गवाहों के बयान दर्ज नहीं किए जाते थे; और न्यायिक अधिकारी बिना किसी पूर्व सूचना के ही मुख्यालय छोड़कर चले जाते थे।
इन कमियों को दूर करने के लिए, न्यायिक अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि वे अदालत के समय का कड़ाई से पालन करें, फैसलों को तुरंत अपलोड करें और फैसले सुनाने में अनावश्यक देरी न करें।
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Upload judgments online the day they are pronounced: Bombay High Court to judicial officers