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यूपीएससी अभ्यर्थी की मौत: दिल्ली की अदालत ने कार चालक को जमानत दी

Bar & Bench

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को मनुज कथूरिया को जमानत दे दी, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने राजेंद्र नगर में बाढ़ग्रस्त सड़कों पर अपने स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहन (एसयूवी) चलाने के लिए गिरफ्तार किया था, जिसके कारण कथित तौर पर बाढ़ का पानी एक आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भर गया था, जिसके परिणामस्वरूप तीन सिविल सेवा उम्मीदवारों की मौत हो गई थी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) राकेश कुमार ने कथूरिया को जमानत देने का आदेश पारित किया।

न्यायालय ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने कथूरिया को "अति उत्साह" में फंसाया।

इसने आगे फैसला सुनाया कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 के तहत लापरवाही से मौत का मामला कथूरिया के खिलाफ नहीं बनता।

न्यायालय ने आदेश दिया कि उनके खिलाफ लगाए गए बाकी अपराध जमानती हैं और इसलिए उन्हें जमानत दी जा सकती है।

बुधवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद कुमार ने कथूरिया और बेसमेंट के चार सह-मालिकों तेजिंदर सिंह, परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह द्वारा दायर जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था।

इसके बाद उन्होंने सत्र न्यायालय का रुख किया।

कथूरिया पर आरोप है कि उन्होंने अपनी फोर्स गोरखा कार को बारिश के पानी से भरी सड़क से गुजारा। इससे पानी बढ़ गया और राऊ के आईएएस स्टडी सर्किल की तीन मंजिला इमारत के गेट टूट गए और बेसमेंट में पानी भर गया। कई छात्र बेसमेंट में फंस गए थे और उनमें से तीन की मौत हो गई।

कथूरिया के वकील ने दलील दी कि वह इस घटना से जुड़ा हुआ नहीं है और उसे मौतों के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

दलीलों पर विचार करने के बाद कोर्ट ने उसे जमानत दे दी।

अन्य चार आरोपियों की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को इस मामले में कथूरिया के लिए दिल्ली पुलिस से भी सवाल किए थे। उसने जांच को "अजीबोगरीब" बताया था।

बाढ़ के संबंध में एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन ने पूछा था, "पुलिस राहगीरों को पकड़ने के लिए क्या कर रही है? क्या आपने उस व्यक्ति से पूछताछ की है जिसने गाद निकालने का काम नहीं किया है?"

हाईकोर्ट ने मामले में दिल्ली पुलिस और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) से रिपोर्ट मांगी है और कहा है कि वह 2 अगस्त को मामले की सुनवाई करेगा।

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UPSC aspirants death: Delhi court grants bail to passerby car driver