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उत्तराखंड की अदालत ने कथित 'लव जिहाद' मामले में दो लोगों को बरी किया

विशेष न्यायाधीश गुरबख्श सिंह ने कहा कि पीड़ित लड़की ने अपने किसी भी बयान में आरोपी व्यक्तियों का नाम नहीं लिया है और न ही ऐसी किसी घटना के बारे में कोई बयान दिया है।

Bar & Bench

उत्तराखंड के उत्तरकाशी की एक अदालत ने 14 वर्षीय नाबालिग हिंदू लड़की को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपहरण करने के आरोप में 'लव जिहाद' के दो आरोपियों को बरी कर दिया है [राज्य बनाम उवैद खान और अन्य]।

विशेष न्यायाधीश गुरबख्श सिंह ने कहा कि पीड़ित लड़की ने अपने किसी भी बयान में आरोपी व्यक्तियों का नाम नहीं लिया है और न ही उसने ऐसी किसी घटना के बारे में कोई बयान दिया है।

न्यायाधीश सिंह ने यह भी रेखांकित किया कि पीड़िता के बयान के अनुसार, किसी भी आरोपी व्यक्ति ने उसका अपहरण करने की कोशिश नहीं की थी और पुलिस अधिकारियों ने ही उसे आरोपियों के खिलाफ बयान देने के लिए प्रशिक्षित किया था।

कोर्ट ने कहा, "पी०डब्लू02 अपने सम्पूर्ण साक्ष्य में अपने साथ अभियुक्तगण द्वारा किसी प्रकार की घटना कारित किए जाने का कोई बयान नहीं करती है और अभियुक्तगण के संबंध में अधिकतम यह कहती है कि उसने अभियुक्तगण से टेलर के बारे में पूछा था और वह अभियुक्तगण के साथ उस टेलर की दुकान पर चली गयी थी और यह भी कहती है कि अभियुक्तगण मुझे कहीं नहीं ले जा रहे थे। अभियोजन की ओर से इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर किए गए प्रतिपरीक्षण में अभियोजन ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं कर पाया है कि पी०डब्लू02 के द्वारा मुख्य परीक्षा में दिया गया बयान अभियुक्तगण से प्रभावित होकर दिया गया बयान हो अथवा पी०डब्लू02 असत्य बयान कर रही हो। अभियुक्तगण की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में पी०डब्लू02 यह कहती है कि अभियुक्तगण उसके पीछे नहीं आये थे और घटना की दिनांक को उसके पूछने पर अभियुक्तगण ने उसे टेलर की दुकान के बारे में बताया था। धारा-164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान के संबंध में पी०डब्लू02 कहती है कि बयान कराने से पहले पुलिस ने उसे समझा दिया था कि क्या-क्या बोलना है और घटनास्थल के नजरी नक्शे के संबंध में कहती है कि यह कागज उसके सामने नहीं बना था। "

न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि आनंद नामक व्यक्ति, जिस पर लड़की को बचाने का आरोप है, को आरोपियों के नाम नहीं पता थे, क्योंकि उसने घटना की तिथि पर उनके चेहरे नहीं देखे थे।

यह मामला तब सामने आया जब पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया कि दो आरोपी व्यक्ति, उवैद खान और जितेंद्र सैनी, नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर उसका अपहरण करने की कोशिश कर रहे थे।

हालांकि, उनकी योजना सफल नहीं हुई, क्योंकि आनंद ने उन्हें देख लिया और उन्हें लड़की को छोड़कर भागना पड़ा।

यह भी आरोप लगाया गया कि पीड़िता ने बताया था कि उवैद ने अपना नाम बदलकर अंकित रख लिया है और वह और सैनी शादी का झांसा देकर उसे टेम्पो में अगवा करने की कोशिश कर रहे थे।

दोनों आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 363 (अपहरण), 366ए (नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाना) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो अधिनियम) के तहत मामला दर्ज किया गया।

इस बात पर विचार करते हुए कि घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था और अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों ने आनंद द्वारा दी गई सूचना के आधार पर कार्यवाही की थी, न्यायालय का मानना ​​था कि अभियोजन पक्ष आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित संदेह से परे मामला साबित करने में असमर्थ रहा है।

POCSO अधिनियम के तहत आरोपों पर, न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असमर्थ रहा कि आरोपी व्यक्तियों ने यौन इरादे से पीड़ित लड़की के साथ कोई कार्य किया था या कोई शारीरिक संपर्क बनाए रखा था।

न्यायालय ने कहा, "अभियोजन पक्ष ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम की धारा 7 के साथ 8 की परिभाषा के अनुसार कोई बयान या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि अभियुक्तों ने यौन इरादे से पीडब्लू2 की योनि, लिंग, गुदा या स्तनों को छुआ है या यौन इरादे से कोई अन्य कार्य किया है जिसमें प्रवेश के बिना शारीरिक संपर्क शामिल है।"

इसलिए, न्यायालय ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया।

राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक पूनम सिंह पेश हुईं।

अभियुक्तों की ओर से अधिवक्ता हलीम बेग और एसपी नौटियाल पेश हुए।

[निर्णय पढ़ें]

State_v__Uvaid_Khan_and_Another.pdf
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Uttarakhand Court acquits two in alleged 'love jihad' case