<div class="paragraphs"><p>Yati Narsinghanand - Bail Granted</p></div>

Yati Narsinghanand - Bail Granted

 
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महिलाओं के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में उत्तराखंड की अदालत ने यति नरसिंहानंद को जमानत दी

Bar & Bench

हरिद्वार सत्र न्यायालय ने मंगलवार को यति नरसिंहानंद को एक मामले में जमानत दे दी, जिसमें उन पर महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश भारत भूषण पांडेय ने जमानत अर्जी मंजूर कर ली।

नरसिंहानंद को सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो के आधार पर गिरफ्तार किया गया था जिसमें उन्हें एक मंदिर के परिसर के अंदर बैठे और कथित तौर पर महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते देखा गया था।

उन पर भारतीय दंड की धारा 295A (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करने का इरादा) और धारा 509 (शब्द, इशारा या किसी महिला की विनम्रता का अपमान करने का इरादा) के तहत आरोप लगाया गया था।

प्रारंभ में, नरसिंहानंद को वर्तमान प्राथमिकी के संबंध में गिरफ्तार किया गया था।

बाद में उनके खिलाफ हरिद्वार धर्म संसद में अभद्र भाषा के लिए एक और प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें 7 फरवरी को जमानत दे दी गई।

नरसिंहनद के वकील नारायण हर गुप्ता ने बार एंड बेंच को बताया, "अब, वह जेल से रिहा होने के लिए पूरी तरह तैयार है और कल तक रिहा हो सकते है।"

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Uttarakhand court grants bail to Yati Narsinghanand in case on alleged derogatory remarks against women