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10 साल के बच्चे पर गर्म पेय गिरने से दूसरी डिग्री तक जलने के बाद विस्तारा ने दिल्ली हाईकोर्ट मे 2.7 करोड़ का मुकदमा दायर किया

बच्चे के परिवार ने एयरलाइन के कर्मचारियों पर पेशेवर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें उड़ान से उतरने के बाद भी कोई मदद नहीं मिली।

Bar & Bench

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में विस्तारा एयरलाइंस को एक नाबालिग लड़की के माता-पिता द्वारा दायर याचिका पर तलब किया, जिसमें दिल्ली से फ्रैंकफर्ट जाने वाले विस्तारा विमान में एयरलाइन कर्मचारियों द्वारा कथित तौर पर गर्म पेय गिराए जाने के बाद बच्ची पर दूसरी डिग्री के जलने के लिए लगभग 2.7 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की गई थी।

न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने नौ जनवरी को मामले की सुनवाई की और टाटा एयरलाइंस को एक महीने के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।

अदालत ने विस्तारा से अंतरिम राहत याचिका पर दो सप्ताह के भीतर जवाब देने को भी कहा है। मामले की अगली सुनवाई 6 मार्च को होगी।

अपने मुकदमे में, लड़की के माता-पिता ने कहा कि एक एयर होस्टेस की लापरवाही के कारण उसे "उसकी जांघों और आस-पास के क्षेत्रों पर गंभीर दूसरी डिग्री जलने का सामना करना पड़ा", जो बच्चे द्वारा ऑर्डर किए गए हॉट-चॉकलेट को एक और बेहद गर्म पेय के साथ ले जाने के दौरान जल्दी में लग रहा था।

कहा जाता है कि यह घटना 11 अगस्त, 2023 को हुई थी।

माता-पिता ने अपनी बेटी को लगी शारीरिक चोटों के लिए हर्जाना, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हुए चिकित्सा खर्च और अन्य राहत की मांग की है।

माता-पिता ने दावा किया कि सोशल मीडिया पर घटना को साझा करने के बाद विस्तारा ने अपने कर्मचारियों के लापरवाह और लापरवाह कृत्यों की जिम्मेदारी लेने और परिवार को समर्थन देने के बजाय, अपने आधिकारिक अकाउंट से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर एक बयान जारी किया, जिसमें घटना की पुष्टि की गई लेकिन घटना के लिए बच्चे को दोषी ठहराया गया।

माता-पिता ने विस्टातारा के बयान पर विवाद किया कि यह घटना "बच्चे के चंचल व्यवहार" के कारण हुई थी।

उन्होंने कहा कि इस घटना से न केवल बच्चे को गंभीर चिकित्सा चोटें आईं, बल्कि परिवार को गंभीर मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न भी हुआ। 

माता-पिता ने आगे कहा कि विस्तारा ने घटना के बाद परिवार तक पहुंचने या किसी भी सहायता की पेशकश करने का कोई प्रयास नहीं किया।

वादी की ओर से अधिवक्ता समर कछवाहा, शिवांगी नंदा, कविता विनायक, रिनी मेहता, अनमोल अग्रवाल और प्रयुज शर्मा पेश हुए। 

[आदेश पढ़ें]

Tara Gupta & Ors v Tata Sia Airlines Ltd.pdf
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