Punjab and Haryana High Court, Chandigarh.  
समाचार

हम दबाव में नहीं आएंगे: पंजाब DA मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

चीफ़ जस्टिस मिश्रा ने कहा, "हम पूरी तरह से कानून के अनुसार काम करेंगे। हमने संविधान की शपथ ली है और हम जानते हैं कि अपनी शपथ को कैसे बनाए रखना है और उसकी रक्षा कैसे करनी है।"

Bar & Bench

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि कोर्ट किसी भी तरह के हथकंडों से नहीं डरेगा और संविधान की शपथ की रक्षा करेगा।

चीफ़ जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा ने यह टिप्पणी पंजाब सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के रुके हुए महंगाई भत्ते (DA) से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की।

जस्टिस मिश्रा, जिन्होंने आज ही चीफ़ जस्टिस के तौर पर शपथ ली थी (उनके प्रमोशन का पंजाब सरकार ने विरोध किया था, जिससे विवाद खड़ा हो गया था), जस्टिस रोहित कपूर के साथ डिवीज़न बेंच में बैठे थे, जब उन्होंने यह बात कही।

चीफ़ जस्टिस मिश्रा ने कहा, "यह कोर्ट कानून के शासन से चलेगा और यह संस्था किसी भी तरह के हथकंडों से डरेगी या झुकेगी नहीं। इसलिए, हम पूरी तरह से कानून के अनुसार काम करेंगे। हमने संविधान की शपथ ली है और हम जानते हैं कि अपनी शपथ को कैसे बनाए रखना है और उसकी रक्षा कैसे करनी है।"

कोर्ट ने कहा कि वह न तो याचिकाकर्ताओं की दलीलों से प्रभावित होगा और न ही सरकार की बातों से।

जस्टिस मिश्रा ने कहा, "दोनों में से कोई भी पक्ष टिप्पणी न करे! हो सकता है कि आपके पास कहने या करने के लिए बहुत कुछ हो, लेकिन हम कानून के अनुसार ही चलेंगे। हमने संविधान की शपथ ली है।"

Chief Justice Ashwani Kumar Mishra and Justice Rohit Kapoor

अगस्त में, बेंच ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया था कि वह अपने सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता/महंगाई राहत (DA/DR) की बकाया किश्तें 31 अगस्त तक जारी करे।

कोर्ट ने पंजाब को यह भी आदेश दिया था कि जब तक ये बकाया राशि नहीं चुका दी जाती, तब तक वह प्रिंट या सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर विज्ञापन अभियान जैसे किसी भी गैर-ज़रूरी खर्च से बचे। पंजाब सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

आज, इस फैसले से जुड़ी दो अर्जियां हाई कोर्ट के सामने सुनवाई के लिए रखी गईं। आरोप लगाया गया कि सरकार ने अभी तक कोर्ट द्वारा तय समय-सीमा का पालन नहीं किया है।

एक अर्जीकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट चेतन मित्तल पेश हुए और कहा कि सरकार ने अभी तक कोर्ट के आदेशानुसार अनुपालन हलफनामा (compliance affidavit) दाखिल नहीं किया है।

हालांकि, बेंच ने शुरुआत में ही कहा कि वह इस मामले की सुनवाई इस सप्ताह के आखिर में करेगी क्योंकि उसने कल केस फाइल नहीं देखी थी।

एक अन्य अर्जीकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर एडवोकेट संजय कौशल ने कहा कि सरकार ने 31 अगस्त के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील तो दायर की है, लेकिन शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री द्वारा बताई गई कमियों को अभी तक दूर नहीं किया है।

कौशल ने आगे कहा कि राज्य सरकार द्वारा भारत के विभिन्न राज्यों में अभी भी पूरे पेज के विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि रक्षाबंधन के मौके पर पंजाब सरकार ने महिलाओं के लिए करोड़ों रुपये जारी किए थे।

जब पंजाब सरकार के वकील ने इन बातों पर आपत्ति जताई, तो कोर्ट ने दोहराया कि वह आज मामले की सुनवाई करने के इच्छुक नहीं हैं और इसे गुरुवार को विचार के लिए सूचीबद्ध किया। हालांकि, बेंच ने स्पष्ट किया कि वह किसी भी दबाव की रणनीति से प्रभावित नहीं होगी।

और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


We will not be browbeaten: Punjab and Haryana High Court in Punjab DA case