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'सिंदूर' पहनना हिंदू विवाहित महिला का धार्मिक कर्तव्य: फैमिली कोर्ट, मध्यप्रदेश

Bar & Bench

मध्य प्रदेश की एक पारिवारिक अदालत ने हाल ही में कहा कि पारंपरिक 'सिंदूर' पहनना एक हिंदू महिला की जिम्मेदारी है क्योंकि यह उसकी वैवाहिक स्थिति का प्रतीक है।

न्यायाधीश एनपी सिंह ने एक महिला को तत्काल अपने पति के घर लौटने का निर्देश देते हुए यह टिप्पणी की .

अदालत हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पति के रूप में अपने अधिकारों की बहाली की मांग करने वाले एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

इस जोड़े ने 2017 में शादी की और उनका पांच साल का बेटा है।

तलाक की कार्यवाही शुरू करने वाली उसकी पत्नी पिछले पांच साल से उससे अलग रह रही थी।

सुनवाई के दौरान महिला ने अपने पति पर दहेज के लिए उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया।

हालांकि, अदालत ने कहा कि महिला ने अपने आरोपों का समर्थन करने वाली कोई पुलिस शिकायत या रिपोर्ट नहीं दी थी।

अदालत ने कहा कि महिला को उसके पति द्वारा नहीं छोड़ा गया था; बल्कि उसने उसे छोड़ने का फैसला किया।

अदालत ने उसे अपने वैवाहिक घर में लौटने का निर्देश देते हुए कहा, "वह स्वेच्छा से अपने पति से अलग हुई है। उसने सिन्दूर नहीं लगाया है।"

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Wearing 'sindoor' religious duty of Hindu married woman: Family Court in MP