Madhya Pradesh High Court (Indore Bench) and Couple  
समाचार

योग्य पत्नी को पति से मिलने वाले भरण-पोषण पर निर्भर रहने के लिए बेकार नहीं बैठना चाहिए: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय

न्यायालय ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 को निष्क्रिय या बेकार लोगों की फौज तैयार करने के लिए नहीं लाया गया है, जो दूसरे पति या पत्नी की आय से भरण-पोषण मिलने का इंतजार करते रहें।

Bar & Bench

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि सुयोग्य महिलाओं को निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए और न ही अपने पति से मिलने वाले भरण-पोषण पर निर्भर रहना चाहिए।

न्यायमूर्ति प्रेम नारायण सिंह ने कहा कि विवाहित महिला को नौकरी करने से नहीं रोका जा सकता है और पति से मिलने वाले भरण-पोषण की वजह से उसे अपनी आजीविका के लिए कुछ आय अर्जित करने से नहीं रोका जाना चाहिए।

न्यायालय ने कहा, "इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि एक सुयोग्य जीवनसाथी को अपने पति से प्राप्त भरण-पोषण राशि के आधार पर निष्क्रिय नहीं छोड़ा जाना चाहिए या निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए।फिर भी, सीआरपीसी की धारा 125 का गठन निष्क्रिय या निष्क्रिय लोगों की एक सेना बनाने के लिए नहीं किया गया है जो दूसरे जीवनसाथी की आय से भरण-पोषण दिए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हों।"

Justice Prem Narayan Singh

यह पति-पत्नी द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिसे पारिवारिक न्यायालय ने पति को प्रति माह 60,000 रुपये देने के निर्देश दिए थे।

पत्नी ने पहले अपने पति से भरण-पोषण के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत पारिवारिक न्यायालय का रुख किया था, जिस पर उसने उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उसने कहा कि पति दुबई में एक बैंक में वरिष्ठ पद पर काम कर रहा था।

हालांकि, पति ने कहा कि वह बिना किसी पर्याप्त कारण के अलग रह रही थी और उससे झगड़ा करती थी। उसने यह भी कहा कि वह दुबई में एक बैंक में भी काम कर चुकी है और अब दुबई में कोचिंग सेंटर और ब्यूटी पार्लर चलाकर पैसे कमा रही है।

दोनों ही भरण-पोषण पर पारिवारिक न्यायालय के आदेश से व्यथित थे। जबकि महिला ने कहा कि यह अपर्याप्त है, पति ने इस आधार पर राशि कम करने की प्रार्थना की कि उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है क्योंकि उसने महिला द्वारा दायर झूठी शिकायत के कारण अपनी नौकरी खो दी थी।

दलीलों पर विचार करने के बाद, न्यायालय ने शुरू में ही पाया कि पति का यह कथन कि वह बिना किसी नौकरी के दुबई में रह रहा है, किसी भी तरह से भरोसा पैदा नहीं करता।

हालांकि, न्यायालय ने यह भी पाया कि पत्नी वाणिज्य में स्नातकोत्तर डिग्री और शिपिंग एवं व्यापार में डिप्लोमा प्रमाण पत्र के साथ अच्छी तरह से योग्य है, और उसकी आय की क्षमता भी है।

इसलिए, उसे अत्यधिक भरण-पोषण नहीं दिया जाना चाहिए, न्यायालय ने यह स्पष्ट किया।

न्यायालय ने कहा, "यह माना जा सकता है कि वह किसी भी काम या व्यवसाय में खुद को शामिल करके आसानी से अच्छी आय अर्जित कर सकती है।"

इस पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने भरण-पोषण राशि को ₹60,000 से घटाकर ₹40,000 कर दिया।

पति का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता रजत रघुवंशी ने किया।

पत्नी का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता सैयद आसिफ अली वारसी ने किया।

[निर्णय पढ़ें]

S_v_A.pdf
Preview

 और अधिक पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें


Well-qualified wife should not remain idle just to live on maintenance from husband: Madhya Pradesh High Court