सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि धर्मनिरपेक्षता को संविधान की मुख्य विशेषता माना गया है और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में "समाजवादी" तथा "धर्मनिरपेक्ष" शब्दों को पश्चिमी नजरिये से देखने की जरूरत नहीं है।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार की पीठ ने कहा कि संविधान के 42वें संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में शामिल किए गए शब्दों का भारतीय संदर्भ में अलग अर्थ हो सकता है।
न्यायालय ने टिप्पणी की, "समाजवाद का अर्थ यह भी हो सकता है कि सभी के लिए उचित अवसर होना चाहिए - समानता की अवधारणा। इसे पश्चिमी अवधारणा में न लें। इसका कुछ अलग अर्थ भी हो सकता है। धर्मनिरपेक्षता शब्द के साथ भी यही बात है।"
हालांकि, न्यायालय अंततः याचिकाकर्ताओं में से एक, भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी के तर्क की जांच करने के लिए सहमत हो गया, कि 1976 में प्रस्तावना में शामिल किए गए दो शब्द मूल प्रस्तावना की तारीख नहीं दर्शा सकते हैं, जिसे 1949 में तैयार किया गया था।
पीठ ने अभी तक केंद्र सरकार को औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया है, लेकिन मामले को नवंबर में आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया है।
समाजवाद का मतलब यह भी हो सकता है कि सभी के लिए उचित अवसर होना चाहिए - समानता की अवधारणा। आइए इसे पश्चिमी अवधारणा में न लें।सुप्रीम कोर्ट
पीठ भारत के संविधान में 42वें संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें संविधान की प्रस्तावना में भारत का वर्णन करने के लिए "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्द जोड़े गए थे।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर याचिकाओं में से एक में यह भी कहा गया है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों को रद्द किया जाना चाहिए, जिसके तहत राजनीतिक दलों को पंजीकृत होने के लिए धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने का वचन देना पड़ता है।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के नेता और राज्यसभा सदस्य बिनॉय विश्वम ने याचिका का विरोध किया।
आज सुनवाई
याचिकाकर्ताओं में से एक, अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने तर्क दिया कि 42वें संशोधन पर संसद में कभी बहस नहीं हुई और यह संविधान के संस्थापकों द्वारा प्रस्तावित विचार के विरुद्ध है, जब इसे पहली बार तैयार किया गया था।
जैन ने कहा, "कृपया इसके निहितार्थों की जांच करें। इस पर संसद में बहस नहीं हुई। यह संस्थापकों के विचार के विरुद्ध है। माननीय सदस्य कृपया हमें इस मुद्दे को उठाने की अनुमति दें। इस पर नोटिस जारी करें।"
न्यायमूर्ति खन्ना ने पूछा, "आप नहीं चाहते कि भारत धर्मनिरपेक्ष हो?"
जैन ने जवाब दिया, "हम यह नहीं कह रहे हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है। हम इस संशोधन को चुनौती दे रहे हैं।"
एक अन्य याचिकाकर्ता, अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने तर्क दिया कि यह संशोधन उस समय किया गया था, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू था।
हालांकि, न्यायालय ने कहा कि संस्थापकों ने हमेशा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में परिकल्पित किया था, जो संविधान के भाग III के तहत विभिन्न मौलिक अधिकारों सहित संविधान के अनुच्छेदों से स्पष्ट है।
पीठ ने याचिकाकर्ताओं को याद दिलाया कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी विभिन्न निर्णयों में इसकी पुष्टि की है।
न्यायमूर्ति खन्ना ने टिप्पणी की, "यदि संविधान में प्रयुक्त समानता और बंधुत्व शब्द के अधिकार के साथ-साथ भाग III के तहत अधिकारों को देखा जाए, तो स्पष्ट संकेत मिलता है कि धर्मनिरपेक्षता को संविधान की मुख्य विशेषता माना गया है। मैं आपके लिए कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हूँ। जब धर्मनिरपेक्षता पर बहस हुई थी, तब केवल फ्रांसीसी मॉडल था। सर्वोच्च न्यायालय ने धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध जाने वाले कानूनों को निरस्त कर दिया है। आप अनुच्छेद 25 को देख सकते हैं।"
समाजवाद के संबंध में न्यायालय ने कहा,
"समाजवाद के लिए हमने पश्चिमी अवधारणा का अनुसरण नहीं किया है और हम इससे खुश हैं।"
समाजवाद पर अधिवक्ता जैन ने संविधान सभा की बहस के दौरान 'समाजवाद' के पहलू पर डॉ. बीआर अंबेडकर के भाषण का हवाला दिया।
जैन ने कहा, "डॉ. बीआर अंबेडकर ने 'समाजवाद' शब्द के इस्तेमाल की निंदा की है, क्योंकि यह स्वतंत्रता को कम करता है।"
पीठ ने जैन से पूछा, "क्या स्वतंत्रता कम हुई है? मुझे बताइए।"
"आप नहीं चाहते कि भारत धर्मनिरपेक्ष बने?"न्यायमूर्ति संजीव खन्ना
अधिवक्ता उपाध्याय ने कहा कि संविधान में ये शब्द उस समय डाले गए थे जब संसद काम नहीं कर रही थी।
उन्होंने कहा, "इन शब्दों के जुड़ने से भानुमती का पिटारा खुल गया है। हम हमेशा से धर्मनिरपेक्ष रहे हैं। कल लोकतंत्र शब्द हटाया जा सकता है या कुछ भी किया जा सकता है। इन शब्दों को शामिल करने के दौरान लोगों की कोई इच्छा नहीं थी। 'हम लोगों' की कोई इच्छा नहीं थी। संसद में कोई नेता नहीं था, कोई बहस नहीं थी, सभी जेल में थे और यहां तक कि अदालत जाने का अधिकार भी प्रतिबंधित था।"
भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने तिथि के संबंध में विसंगति को उजागर करते हुए कहा कि संशोधित प्रस्तावना में मूल प्रस्तावना की तिथि 26 नवंबर, 1949 नहीं हो सकती।
उन्होंने कहा, "वर्तमान प्रस्तावना में 26 नवंबर, 1949 की तिथि का उल्लेख किया गया है, जो सही नहीं है। मैं यह प्रस्तुत करना चाहता हूं कि यह कैसे गलत है। यह (संशोधन) कहीं और हो सकता है, लेकिन प्रस्तावना में नहीं।"
स्वामी ने कहा कि प्रस्तावना दो भागों में हो सकती है क्योंकि मूल प्रस्तावना में 'धर्मनिरपेक्षता' और 'समाजवादी' शब्दों को शामिल नहीं किया गया था।
न्यायालय ने अंततः कहा कि वह इस पहलू की जांच करेगा लेकिन केंद्र सरकार को औपचारिक नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया।
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What Supreme Court said on plea to remove 'secular', 'socialist' from Constitution's Preamble