Supreme Court, Same sex marriage  
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समलैंगिक विवाह समीक्षा याचिका की खुली अदालत में सुनवाई के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

अक्टूबर 2023 में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा था कि विवाह कोई बिना शर्त का अधिकार नहीं है और समलैंगिक जोड़े इसे मौलिक अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकते।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने अक्टूबर 2023 के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें समलैंगिक जोड़ों के विवाह करने या नागरिक संघ बनाने के अधिकार को मान्यता देने से इनकार कर दिया गया था।

इस संबंध में वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल ने आज भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया।

कौल ने अनुरोध किया, "क्या इन याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई हो सकती है?"

सीजेआई ने जवाब दिया, "संविधान पीठ की समीक्षा कोई ऐसी बात नहीं है... आप जानते हैं कि यह चैंबर में होता है।"

इस मामले की सुनवाई बुधवार को दोपहर 1.30 बजे सीजेआई की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच द्वारा चैंबर में की जाएगी।

पिछले साल नवंबर में वरिष्ठ वकील और पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने भी विवाह समानता मामले में समीक्षा याचिकाओं की खुली अदालत में सुनवाई की मांग करते हुए तत्काल उल्लेख किया था।

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ जिसमें न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, एस रवींद्र भट, हिमा कोहली और पीएस नरसिम्हा भी शामिल थे, ने 17 अक्टूबर, 2023 को समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के खिलाफ फैसला सुनाया था।

न्यायालय ने कहा कि वर्तमान कानून समलैंगिक जोड़ों के विवाह करने या नागरिक संघ में प्रवेश करने के अधिकार को मान्यता नहीं देता है, और इसे सक्षम करने के लिए कानून बनाना संसद पर निर्भर है।

न्यायालय ने यह भी माना कि कानून समलैंगिक जोड़ों के बच्चों को गोद लेने के अधिकार को मान्यता नहीं देता है।

न्यायमूर्ति भट, कोहली और नरसिम्हा ने बहुमत की राय दी, जबकि न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने अलग से सहमति व्यक्त की।

मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति कौल ने अलग-अलग असहमति वाले फैसले सुनाए।

सभी न्यायाधीश इस बात पर एकमत थे कि विवाह का कोई भी अधिकार बिना शर्त नहीं है और समलैंगिक जोड़े इसे मौलिक अधिकार के रूप में नहीं मान सकते।

न्यायालय ने विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका को भी सर्वसम्मति से खारिज कर दिया।

न्यायाधीश भट, कोहली और नरसिम्हा के बहुमत ने यह भी माना कि समलैंगिक जोड़ों के बीच नागरिक संघों को कानून के तहत मान्यता नहीं दी जाती है और वे बच्चों को गोद लेने के अधिकार का दावा भी नहीं कर सकते।

हालांकि, सीजेआई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति कौल ने अपने अलग-अलग अल्पमत मतों में फैसला सुनाया था कि समलैंगिक जोड़े अपने संबंधों को नागरिक संघ के रूप में मान्यता देने के हकदार हैं और परिणामी लाभों का दावा कर सकते हैं।

इस संबंध में, उन्होंने यह भी कहा था कि ऐसे जोड़ों को बच्चों को गोद लेने का अधिकार है और उन्होंने गोद लेने के नियमों को इस हद तक खारिज कर दिया था कि वे ऐसा करने से रोकते थे।

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What Supreme Court said to request for open court hearing of same-sex marriage review petition