Rahul Gandhi and Supreme Court  
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संसद की बजाय सोशल मीडिया पर क्यों सवाल?राहुल गांधी के खिलाफ सेना पर टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने गांधी को आगाह किया कि वे संसद में ऐसे मुद्दे उठाने के बजाय सोशल मीडिया पर बयान क्यों दे रहे हैं।

Bar & Bench

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2022 की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के बारे में की गई टिप्पणी के संबंध में विपक्ष के नेता (एलओपी) राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ की एक अदालत में लंबित आपराधिक मानहानि मामले पर रोक लगा दी।

गांधी ने कहा था कि "चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना के जवानों की पिटाई कर रहे हैं" - यह वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी कार्रवाई को लेकर सरकार की आलोचना थी।

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने गांधी को आगाह किया कि वे संसद में ऐसे मुद्दे उठाने के बजाय सोशल मीडिया पर बयान क्यों दे रहे हैं।

न्यायालय ने यह भी पूछा कि क्या उनके बयान किसी विश्वसनीय सामग्री पर आधारित हैं।

वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि गांधी की टिप्पणी किसी तीसरे पक्ष द्वारा मानहानि का मुकदमा दायर करने का आधार नहीं हो सकती।

सिंघवी ने कहा, "लेकिन आप किसी को इस तरह मानहानि के आरोपों से परेशान नहीं कर सकते। उच्च न्यायालय का कहना है कि वह (शिकायतकर्ता) पीड़ित नहीं था, बल्कि उसकी मानहानि हुई थी। उच्च न्यायालय का तर्क नया था, जो सही नहीं था।"

इसके बाद न्यायालय ने राज्य को नोटिस जारी करते हुए कार्यवाही पर रोक लगा दी।

इस मामले की सुनवाई तीन हफ़्ते बाद फिर होगी।

Justice Dipankar Datta and Justice Augustine George Masih

अदालत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश के विरुद्ध गांधी की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें लखनऊ की एक अदालत द्वारा इस मामले में गांधी को जारी समन को बरकरार रखा गया था।

यह मामला सीमा सड़क संगठन के पूर्व निदेशक और सेना के कर्नल के समकक्ष पद वाले उदय शंकर श्रीवास्तव की ओर से वकील विवेक तिवारी द्वारा दायर की गई शिकायत से उत्पन्न हुआ था।

तिवारी ने आरोप लगाया कि 9 दिसंबर, 2022 को भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच हुई झड़प के संबंध में गांधी द्वारा 16 दिसंबर, 2022 को की गई टिप्पणी भारतीय सैन्य बलों के प्रति अपमानजनक और मानहानिकारक थी।

इसके बाद अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा ने गांधी को मानहानि मामले में 24 मार्च को सुनवाई के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया। इसे चुनौती देते हुए गांधी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया था।

मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ गांधी की याचिका खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 199(1) के तहत, कोई व्यक्ति जो किसी अपराध का प्रत्यक्ष पीड़ित नहीं है, उसे भी "पीड़ित व्यक्ति" माना जा सकता है, अगर अपराध ने उसे नुकसान पहुँचाया हो या उस पर प्रतिकूल प्रभाव डाला हो।

न्यायालय ने पाया कि मामले में शिकायतकर्ता, सीमा सड़क संगठन के एक सेवानिवृत्त निदेशक, जिनका पद कर्नल के समकक्ष है, ने भारतीय सेना के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में शिकायत दर्ज कराई थी।

यह देखते हुए कि शिकायतकर्ता ने सेना के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त किया था और टिप्पणियों से व्यक्तिगत रूप से आहत हुआ था, न्यायालय ने कहा कि वह सीआरपीसी की धारा 199 के तहत एक पीड़ित व्यक्ति के रूप में योग्य है और इसलिए शिकायत दर्ज कराने का हकदार है।

उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय सेना के खिलाफ अपमानजनक बयान देने तक सीमित नहीं है।

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Why ask on social media instead of Parliament? Supreme Court while staying case against Rahul Gandhi for remarks about Army