Bombay High Court  
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने गलत जानकारी पर ओबीसी सर्टिफिकेट हासिल करने वाले डॉक्टर की एमबीबीएस डिग्री को क्यों बरकरार रखा?

Bar & Bench

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते एक डॉक्टर की एमबीबीएस डिग्री को बरकरार रखा, इस तथ्य के बावजूद कि उसे अनुचित साधनों का उपयोग करके अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के तहत पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया था [लुबना शौकत मुजावर बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य]।

जस्टिस एएस चंदूरकर और जस्टिस जितेंद्र जैन की बेंच ने कहा,

"हमारे देश में, जहां जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों का अनुपात बहुत कम है, याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त योग्यता को वापस लेने की कोई भी कार्रवाई एक राष्ट्रीय क्षति होगी क्योंकि इस देश के नागरिक एक डॉक्टर से वंचित हो जाएंगे। हालांकि, जैसा कि देखा गया है ऊपर हमारे द्वारा, प्रवेश प्राप्त करने का तरीका अनुचित था और इससे एक अन्य योग्य उम्मीदवार वंचित रह गया।"

हालाँकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता का एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश 'ओपन श्रेणी' में माना जाएगा, न कि ओबीसी श्रेणी में।

Justice AS Chandurkar and Justice Jitendra Jain

अदालत एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें गलत गैर-क्रीमी लेयर ओबीसी प्रमाणपत्र प्राप्त करने के बाद एमबीबीएस पाठ्यक्रम में याचिकाकर्ता के प्रवेश को रद्द करने को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता, जिसे ओबीसी श्रेणी के तहत शैक्षणिक वर्ष 2012-13 के लिए सायन में लोकमान्य तिलक नगर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में नामांकित किया गया था, ओबीसी प्रवेश पर विवाद करने वाले एक रिट मामले के बाद जांच के अधीन था।

याचिकाकर्ता के पिता, जिन्होंने उक्त प्रमाणपत्र प्राप्त किया था, ने ऐसे दाखिलों की जांच कर रही जांच समिति को भ्रामक और गलत जानकारी दी थी। समिति ने निष्कर्ष निकाला कि उन्होंने अपनी वैवाहिक स्थिति और वेतन आंकड़ों सहित तथ्यों को गलत बताया, जिसके कारण 2013 में जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता का एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश रद्द कर दिया गया।

निरस्तीकरण को चुनौती देते हुए, याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय का रुख किया, जिसने 2014 में एक अंतरिम आदेश पारित कर उसे मामले का परिणाम आने तक अपना एमबीबीएस पाठ्यक्रम जारी रखने की अनुमति दी।

अपने विश्लेषण में न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता के पिता द्वारा प्राप्त झूठे प्रमाण पत्र को रद्द करने का जांच समिति का निर्णय उचित है।

हालाँकि, यह ध्यान में रखते हुए कि 2014 के अंतरिम आदेश के बाद से, याचिकाकर्ता ने अपना एमबीबीएस पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, न्यायालय ने उसकी योग्यता वापस न लेना उचित समझा।

याचिकाकर्ता की ओर से वकील डीवी सुतार, अंजलि शॉ, दीपक जैन और लतिका कबाड पेश हुए।

अतिरिक्त सरकारी वकील अभय एल पाटकी, वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी गोविलकर और अधिवक्ता शबा एन खान और मिहिर गोविलकर प्रतिवादियों की ओर से पेश हुए।

[निर्णय पढ़ें]

Lubna_Shoukat_Mujawar_v__State_of_Maharashtra_and_Others.pdf
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Why Bombay High Court upheld MBBS degree of doctor who obtained OBC certificate on false information