Madras High Court  
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मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस से कहा: पीएम मोदी के रोड शो में छात्रों की मौजूदगी के कारण स्कूल के खिलाफ एफआईआर क्यों जरूरी है?

कोर्ट ने पुलिस से एक लिखित जवाब दाखिल करने को कहा, जिसमें बताया जाए कि कैसे रोड शो के दौरान "वर्दी में स्कूली बच्चों की उपस्थिति" के कारण स्कूल प्रबंधन के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करना जरूरी हो गया।

Bar & Bench

मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक स्थानीय स्कूल के प्रबंधन के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की कोयंबटूर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया, क्योंकि उसके छात्र 18 मार्च को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान स्कूल की वर्दी में मौजूद थे।

न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन ने कोयंबटूर पुलिस को 8 अप्रैल तक एक लिखित जवाब दाखिल करने को कहा, जिसमें बताया गया कि कैसे रोड शो के दौरान "वर्दी में स्कूली बच्चों की उपस्थिति" के कारण स्कूल प्रबंधन के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करना आवश्यक हो गया।

कोर्ट कोयंबटूर के एक स्कूल के प्रिंसिपल एस पुकुल वदिवु द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमे जिला बाल संरक्षण अधिकारी पवित्रा देवी द्वारा की गई एक शिकायत के बाद किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम की धारा 75 सहित कई आरोपों पर मामला दर्ज किए जाने के बाद उसके खिलाफ मामले को रद्द करने की मांग की गई, जिसमें दावा किया गया कि स्कूल ने कथित तौर पर अपने छात्रों को रोड शो में शामिल होने के लिए मजबूर किया।

Justice G Jayachandran

गुरुवार को कोर्ट ने पूछा कि क्या केवल बाल संरक्षण अधिकारी के कहने पर आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है, जिनके बच्चों को रोड शो में शामिल होने के लिए मजबूर करने की जानकारी के प्राथमिक स्रोत में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट शामिल हैं?

न्यायमूर्ति जयचंद्रन ने आगे कहा कि वर्तमान मामले में राजनीतिक कार्यक्रमों में बच्चों की उपस्थिति से जुड़े समान मुद्दों पर "बड़े पैमाने पर असर" होने की संभावना है। इसके बाद न्यायाधीश ने राज्य सरकार से 8 अप्रैल को आगे की बहस के लिए केस कानूनों के साथ तैयार रहने को कहा।

न्यायाधीश ने 28 मार्च को न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश द्वारा स्कूल प्रबंधन को दी गई अंतरिम सुरक्षा को भी 8 अप्रैल तक बढ़ा दिया।

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Why presence of students at PM Modi’s roadshow warrants FIR against school? Madras High Court to Police